SC ने यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के निर्देश पर लगायी रोक

यूपी सरकार ने कहा था कि एक न्यायिक आदेश द्वारा 5 शहरों में सामान्य लॉकडाउन प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा करेगा....

Update: 2021-04-20 09:10 GMT

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जनज्वार डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को इलाहाबाद  के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को COVID19 महामारी को देखते हुए प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था।

लाइव लॉ के मुताबिक सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद फैसले के संचालन पर रोक लगा दी।

सॉलिसिटर जनरल ने आज सुबह सीजेआई के समक्ष याचिका का उल्लेख किया और आज ही इस मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया। इस अनुरोध से सहमत सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने सूचीबद्ध मामलों के समाप्त होने के बाद सॉलिसिटर जनरल की सुनवाई की।

यूपी सरकार ने कहा था कि एक न्यायिक आदेश द्वारा 5 शहरों में सामान्य लॉकडाउन प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि COVID ​​-19 स्थिति से निपटने के लिए यूपी सरकार तैयार है।

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