Tajinder Bagga Latest News : बग्गा को पकड़ने आई पंजाब पुलिस के खिलााफ दिल्ली पुलिस ने क्यों दर्ज किया अपहरण का केस, ये है बड़ी वजह
Tajinder bagga latest news : क्या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को भी गिरफ्तार करने पहुंच सकती है? अगर हां, तो क्या गिरफ्तारी से पहले दूसरे राज्य की पुलिस को इसकी जानकारी देना जरूरी है?
Tajinder Bagga Latest News : एक दिन पहले भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ( Tajinder Pal Singh bagga ) की पंजाब पुलिस ( Punjab Police ) द्वारा गिरफ्तारी के बाद देर रात तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पुलिस के बीच कानूनी कार्यवाही को लेकर देर रात तक अधिकार क्षेत्र को लेकर तकरार जारी रही। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा ( Tajinder bagga Latest News ) को अपने कब्जे में लेकर बीती रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो पंजाब पुलिस ने इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया है।
अब सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के खिलाफ अपहरण का केस कैसे दर्ज किया। इसका कानूनी आधार क्या है? सवाल यह भी है कि क्या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को भी गिरफ्तार करने पहुंच सकती है? अगर हां, तो क्या गिरफ्तारी से पहले दूसरे राज्य की पुलिस को इसकी जानकारी देना जरूरी है?
दिल्ली पुलिस का इस मामले में कहना है कि पंजाब पुलिस ने जिस तरह से बग्गा की गिरफ्तारी की वह पूरी तरह से गैर कानूनी था। पंजाब पुलिस के तौर तरीकों पर गंभी आपत्ति दर्ज कराई गई हैं।
अपराध की सजा 7 साल होने पर ही दूसरे राज्यों में जा सकती है पुलिस
भारतीय पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के मुताबिक एक राज्य की किसी भी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में गिरफ्तारी के लिए तभी जाएगी, जब अपराध संगीन हो। यानी उस अपराध की सजा कम से कम 7 साल या फिर उससे ज्यादा हो। अगर किसी राज्य या जिले की पुलिस दूसरे राज्य या जिले में गिरफ्तारी के लिए जाती है तो उस राज्य या जिले की पुलिस को गिरफ्तारी से पहले सिर्फ फोन करना, मैसेज भेजना या मौखिक तौर पर जानकारी देना ही काफी नहीं होता है। पुलिस को उस राज्य या जिले या लोकल थाने की पुलिस के पास जनरल डायरी में कार्यवाही की सूचना एंट्री अनिवार्य रूप से करवानी होती है।
दूसरे राज्य से आई पुलिस को गिरफ्तारी के लिए लोकल पुलिस को भी ले जाना जरूरी होता है। गिरफ्तारी के लिए पहुंचे पुलिसवालों की संख्या और उनके पास मौजूद हथियारों के बारे में भी लोकल थाने में सूचना दर्ज करानी पड़ती है।
मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी जरूरी
Tajinder Bagga Latest News : पुलिस रेग्यूलेशन नियमों के अनुसान पुलिस को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोपी को संबंधित अदालत में पेश करना जरूरी होता है। अगर दूरी या किसी और वजह से ऐसा संभव नहीं है, तो गिरफ्तारी वाली जगह के नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी को पेश कर प्रोडक्शन वारंट लेना जरूरी होता है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पंजाब पुलिस ने इसमें ने किसी भी नियमों पर अमल नहीं किया। साथ ही तजिंदर पाल सिंह बग्गा के परिवारवालों ने अपहरण का केस दर्ज करने की शिकायत की थी।
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