TRP घोटाला : मुंबई पुलिस ने कोर्ट को बताया, फरार हैं REPUBLIC TV और NEWS NATION के मालिक
टीआरपी घोटाले मामले में अब रिपब्लिक टीवी, न्यूज नेशन और महामूवी के मालिकों की गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई है, शनिवार को कोर्ट में मुंबई पुलिस ने उन्हें वांछित फरार आरोपी बताया है.....
मुंबई। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने शनिवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट को सूचित किया कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, न्यूज नेशन और महामूवी से जुड़े मालिकों और अन्य अधिकारियों को कथित टीआरपी घोटाले में आरोपी बनाया गया है और वे इस मामले में वह अपनी भूमिका के लिए वांछित हैं।
हालांकि इन व्यक्तियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि टीआरपी नंबरों की कथित आर्टिफिशियल स्पाइकिंग के सिलसिले में गिरप्तार लोगों से पूछताछ के दौरान उनकी भूमिकाओं का पता लगाया गया।
यह पहली बार है जब न्यूज नेशन और महामूवी चैनलों का नाम औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। अबतक कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से हंसा रिसर्च ग्रुप के दो लोगों रामजी वर्मा (44 वर्षीय) और दिनेश विश्वकर्मा (37 वर्षीय) को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। 20 अक्टूबर को गिरफ्तार दोनों शख्सों को शनिवार को पुलिस में भेज दिया गया।
पुलिस ने यह भी दावा किया कि पूछताछ के दौरान एक अभिषेक कलावाडे और उसके साथियों ने रिपब्लिक टीवी, न्यूज नेशन और महामूवी चैनलों से कथित रूप से पैसे स्वीकार किए थे। मामले में कलावाडे वांछित एक अन्य व्यक्ति हैं।
एक जांचकर्ता ने कहा, उन्होंने उन लोगों को पैसे बांटे थे जो 1800 पैनल वाले घरों में हैं, ताकि उनके चैनल को अधिक से अधिक समय देख सकें जिससे उन्हें टीआरपी रेटिंग बढ़ाने में मदद मिले।
पुलिस ने कोर्ट को बताया, हम पकड़े गए अभियुक्तों, गवाहों और वांछित अभियुक्तों के बीच एक कड़ी स्थापित कर सकते हैं। वांछित आरोपियों में रॉकी का नाम भी शामिल है।
इस बीच रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की टीआरपी के मामले एक और सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होनी है।
शनिवार को रिपब्लिक के कर्मचारियों, वरिष्ठ सहयोगी शवन सेन और कार्यकारी सहयोगी निरंजन नारायणस्वामी से एनएम पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। शुक्रवार को उनके खिलाफ कथित तौर पर मुंबई पुलिस को बदनाम करने और मुबंई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ पुलिसकर्मियों को उकसाने का मामला दर्ज किया गया था।