Umar Khalid News : उमर खालिद का भाषण आपत्तिजनक, लेकिन इसे आतंकी गतिविधि करार नहीं दे सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

Umar Khalid News : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद का महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया भाषण अनुचित व अरुचिकर था, लेकिन यह इसे आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता है। अदालत ने दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार खालिद की ओर से अमरवती में दिए गए भाषण के तथ्यों पर गौर करने के बाद यह टिप्पणी की है...

Update: 2022-05-31 06:23 GMT

Umar Khalid News : उमर खालिद का भाषण आपत्तिजनक, लेकिन आतंकी गतिविधि करार नहीं दे सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

Umar Khalid News : उमर खालिद (Umar Khalid News) के आपत्तिजनक बयान से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के ​जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा है कि यदि दिल्ली पुलिस का मामला इस बात पर आधारित है कि भाषण कितना आक्रामक था, तो यह अपने आप में एक अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद का भाषण आपत्तिजनक तो जरूर है लेकिन इसे आतंकी गतिविधि करार नहीं दिया जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid News) का महाराष्ट्र के अमरावती में दिया गया भाषण अनुचित व अरुचिकर था, लेकिन यह इसे आतंकवादी कृत्य नहीं माना जा सकता है। अदालत ने दिल्ली हिंसा की साजिश के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार खालिद की ओर से अमरवती में दिए गए भाषण के तथ्यों पर गौर करने के बाद यह टिप्पणी की है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही है।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा है कि यदि दिल्ली पुलिस का मामला सिर्फ इस बात पर ही आधारित है कि भाषण (Umar Khalid News) कितना आक्रामक था, तो इसे अपने आप में एक अपराध नहीं कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि खालिद का भाषण 'आपत्तिजनक' और 'अरुचिकर' जरूर था और मानहानि के समान हो सकता है लेकिन यह एक आतंकवादी गतिविधि के जैसा कृत्य नहीं था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद (Umar Khalid News) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पैस की दलील सुनने के बाद यह टिप्पणी की है। दिल्ली पुलिस ने खालिद के 17 फरवरी, 2020 को अमरावती में दिए गए भाषण को दिल्ली हिंसा की साजिश में शामिल होने का बताया था।

शरजील की याचिका पर पुलिस को नोटिस

वहीं, उमर खालिद (Umar Khalid News) के अलावे देशद्रोह मामले में अदालत ने आरोपी शरजील इमाम की जमानत अर्जी सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। शरजील इमाम की तरफ से 27 मई को देशद्रोह के मामले में अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की गयी थी। इसी याचिका पर पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजा गया है। 

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