Pilibhit News : करम चंद प्रीमियम पान मसाला में कत्थे की जगह खतरनाक गैम्बियर का प्रयोग, पीलीभीत में कोर्ट ने ठोंका दो लाख का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से पान मसाला (Pan Masala) खाने वालों के लिए बुरी खबर है। पान मसाला के शौकीनों हो जाइए सावधान, नहीं तो चली जाएगी जान।
पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल की रिपोर्ट
Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से पान मसाला (Pan Masala) खाने वालों के लिए बुरी खबर है। पान मसाला के शौकीनों हो जाइए सावधान, नहीं तो चली जाएगी जान। देश के कई राज्यों में उत्पादित नामचीन पान मसाला ब्रांड करम चंद प्रीमियम पान मसाला (Karam Chand Premium Pan Masala) का नमूना परीक्षण में फेल हो जाने पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से दायर किए गए मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय (ADM COURT) ने दुकानदार पर दो लाख का जुर्माना ठोंका है। दरअसल पान मसाला जांच में ना सिर्फ घटिया निकला बल्कि उसमें खतरनाक गैम्बियर शामिल पाया गया (sample also contains Gambier) जोकि कैंसर रोधी जानलेवा है, जिसका प्रयोग चमड़े को गलाने में किया जाता है। लैब रिपोर्ट में इस पान मसाले को मिस ब्रांड एवं सब स्टैंडर्ड (Misbranded & substandard) भी बताया गया।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में दायर वाद पत्र के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कीर्ति आनंद, पीलीभीत की आख्या व अभिहीत अधिकारी, पीलीभीत के सहमति पत्र के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-26(2)(ii)/52,51 के अन्तर्गत प्रतिपक्षी मो. हनीफ पुत्र नजीर निवासी मो. ग्यासपुर, बीसलपुर जिला पीलीभीत के विरूद्ध अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय में वाद योजित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी आख्या में कहा है कि 21 फरवरी 2018 को शाहजहांपुर रोड, बीसलपुर स्थित प्रतिष्ठान मैसर्स मो. हनीफ किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान दुकान पर दालें, मसाले, खाद्य तेल, बेसन, पान मसाला आदि खाद्य पदार्थ मानव उपभोग एवं सार्वजनिक बिक्री हेतु भण्डारित पाये गये। मौके पर कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अद्ययतन खाद्य पंजीकरण संख्या - 22716195000139 प्रस्तुत किया गया। दुकान पर एक कार्टून में रखे करमचन्द प्रीमियम पान मसाला (सील्ड पैक) में मिलावट का संदेह होने पर 2 पैकेट करमचन्द्र प्रीमियम पान मसाला (सील्ड पैक) जांच हेतु खरीदा गया तथा खरीदे गये करमचन्द प्रीमियम पान मसाला (सील्ड पैक) में नियमानुसार फार्मलीन मिलाकर नमूने से सम्बंधित कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अनुरूप विधिवत रूप पूर्ण की गयी । मौके पर नियमानुसार विक्रेता के हस्ताक्षर कराये गये। मौके पर उपस्थित खाद्य सुरक्षा अधिकारी राममिलन राना की गवाही नियमानुसार करायी गयी। नमूने के एक भाग को फार्म-6 की एक प्रति के साथ खाद्य विश्लेषक वाराणसी को जांच हेतु भेजा गया था।
नमूना विश्लेषण के उपरान्त खाद्य विश्लेषक वाराणसी की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि निर्माता ने उत्पाद पर निर्माता का पता, बैच संख्या, पैकेजिंग तिथि घोषित नहीं की है। नमूने में गैंबियर भी शामिल है। इसलिए नमूना गलत और घटिया है। ( "Opinion– 'Manufactures has not declared complete manufacturer address, Batch no, Packaging date which is Violation of regulation no. 2.2.2(6,8,9) of (packaging and labelling) regulation 2011 and sample also contains Gambier,. Hence the sample is Misbranded & substandard.")
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी आख्या में कहा कि खाद्य विष्लेशक वाराणसी की जांच आख्या 8 मार्च 2018 की एक प्रति के साथ दुकानदार को को धारा-46(4) के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए अपील/आपत्ति हेतु एक माह का समय दिया गया परन्तु दुकानदार द्वारा नियत अवधि के अंदर कोई अपील/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। तब खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीलीभीत ने नियमानुसार दुकानदार के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु वाद दायर किया।
वाद पंजीकृत होकर दुकानदार को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामीला के उपरान्त दुकानदार न्यायालय में हाजिर आये और इस आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि आपत्तिकर्ता के प्रतिष्ठान पर दालें व खाना बनाने के मसाले एवं मानव उपयोग एवं सार्वजनिक वस्तुएं बिक्री की जाती है। नमूना नमूना कीमत रसीद पर कर्मचन्द प्रीमियम पान मसाला (सील्ड पैक) का नमूना लेना दर्शाया गया है, जोकि मनगढ़न्त एवं भ्रामक तथ्यो पर आधारित है। आपत्तिकर्ता की दुकान पर पैकिट में से खोलकर पाउच के रूप में बिक्री प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान पर करता है। करमचंद पान मसाला (सील्ड पैक) आपत्तिकर्ता 170 रुपए में मय तम्बाकू सहित लाता है, जिसमें 39 पाउच निकलते हैं, जो 5 रुपए प्रति पाउच के हिसाब से फुटकर में विक्रय किया जाता है, जबकि नमूना रसीद पर 120 रुपए मूल्य दिखाया गया है, जो भ्रामक एवं मनगढ़न्त तथ्यों पर आधारित है। आपत्तिकर्ता की दुकान का पंजीकरण है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसे जबरन आरोपित किया गया है। पान मसाला थोक की दुकानों से क्रय करके लाया जाता है। आपत्तिकर्ता द्वारा स्वयं तैयार नहीं किया जाता है। आपत्तिकर्ता ने किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी की किसी बात का उल्लघंन कभी नहीं किया। आपत्तिकर्ता ने कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं किया है, न ही किसी वस्तु में मिलावट की है और न ही इससे पूर्व में किसी ग्राहक एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा इन खाद्य उपयोगी वस्तुओं की कोई लिखित या मौखिक शिकायत किसी अधिकारी से की गयी है। आपत्तिकर्ता अपनी दुकान से खुदरा मूल्य (बाजारू) पर फुटकर विक्रय करता है तथा वह कोई भी वस्तु थोक रेट पर विक्रय नहीं करता है।
राज्य की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने तर्कों में मुख्य रूप से कहा कि मो. हनीफ पुत्र नजीर, निवासी मो. ग्यासपुर, बीसलपुर के प्रतिष्ठान मै0 हनीफ किराना स्टोर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दाले, मसाले, खाद्य तेल, बेसन आदि के साथ-साथ करमचन्द्र प्रीमियम पान मसाला(सील्ड पैक) का विक्रय किया जा रहा था। करमचन्द प्रीमियम पान मसाला(सील्ड पैक) में मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार नमूना लिया गया था। विक्रय किये जाने वाला करमचन्द प्रीमियम पान मसाला(सील्ड पैक) मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-26(2)(ii) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2006 की धारा 52, 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किये जाने योग्य है।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राम सिंह गौतम ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन करने एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तर्को को सुनने के उपरान्त माना कि मैसर्स हनीफ किराना स्टोर में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ करमचन्द प्रीमियम पान मसाला (सील्ड पैक) का विक्रय किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा करमचन्द प्रीमियम पान मसाला (सील्ड पैक) में मिलावट का संदेह होने पर नमूना लिया गया, जिसे खाद्य विश्लेषक वाराणसी को परीक्षण हेतु भेजा गया। खाद्य विश्लेषक वाराणसी की आख्या के अनुसार करमचन्द्र प्रीमियम पान मसाला (सील्ड पैक) मिस ब्रांड एवं सब स्टैंडर्ड पाया गया हैै। दुकानदार अधोमानक करमचन्द प्रीमियम पान मसाला (सील्ड पैक) का विक्रय व भण्डारण कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) व धारा 52, 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित किये जाने योग्य है।
एडीएम न्यायालय का आदेश
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/ न्याय निर्णायक अधिकारी राम सिंह गौतम ने अपने फैसले में कहा कि विवेचना के आधार पर प्रतिपक्षी मो. हनीफ पुत्र नजीर निवासी मो. ग्यासपुर, बीसलपुर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का उल्लंघन किये जाने के कारण दो लाख रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। दुकानदार को निर्देशित किया जाता है कि वह आरोपित धनराशि एक माह के अंतर्गत राजकोष में जमा करें। आरोपित धनराशि जमा न किये जाने पर तहसीलदार बीसलपुर से भू-राजस्व की भांति वसूली करायी जाये।
जानलेवा कैंसररोधक होता है गैम्बियर
पान मसाले में कत्थे की आड़ में जो चीज मिलाकर बेची जा रही है वह जानलेवा है। पान मसाले में कत्थे की जगह गैम्बियर मिलाया जाता है। इसे नकली कत्था भी कहा जाता है। इसे टेनरियों द्वारा चमड़ा पकाने के लिए मंगाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल पान मसाले में होता है। गैम्बियर यानी नकली कत्था कैंसर कारक है। यह मुंह को सड़ा-गला देता है, जो आगे चलकर जानलेवा हो जाता है। इंडोनेशिया में गैम्बियर बबूल के जंगलों की तरह फैला हुआ है। यह पेड़ की छाल, पत्तियों और जड़ को पीसकर बनाया जाता है। भारत आने से पहले इसका कई चरणों में रासायनिक शोधन किया जाता है, जिससे इसकी अम्लीय क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और यह घातक रूप धारण कर लेता है।