यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने टाली, 16 जून को अगली सुनवाई

अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी जालसाजी के आरोप में उस समय हुई थी जब उन्होंने प्रदेश में पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पार्टी की ओर से बस उपलब्ध कराने की एक सूची प्रदेश के योगी सरकार को सौंपी थी।

Update: 2020-06-12 10:02 GMT

जनज्वार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टाल दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

कांग्रेस की ओर लल्लू के वकील वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट वकील अभिषेक मनुसिंघवी थे। वे अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के ​जरिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पक्ष रख रहे थे।

अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी जालसाजी के आरोप में उस समय हुई थी जब वे प्रदेश में पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पार्टी की ओर से बस उपलब्ध कराने की एक सूची प्रदेश के योगी सरकार को सौंपी थी। बसों की सौंपी गयी सूची में गड़बड़ियां पाए जाने पर प्रदेश सरकार ने लल्लू पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया था।

इससे पहले जब लल्लू कुमार लखनऊ में अपने मेडिकल परीक्षण के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए लल्लू ने कहा था, 'ऐसे मामले और जेल की सजा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक इनाम है। सरकार मुझ पर ढेर सारे मामले लगा सकती है और मुझे जेल में रख सकती है लेकिन उन्हें प्रवासी श्रमिकों को तत्काल राहत देनी चाहिए।'

बता दें कि राज्य में बसों की आवाजाही की अनुमति देने से इनकार करने के विरोध में उन्हें मंगलवार 19 मई को आगरा में गिरफ्तार किया गया था। 

अजय कुमार लल्लू को बुधवार 21 मई 2020 को लखनऊ लाया गया था और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। जिसके बाद महानगर के सिविल अस्पताल में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया और फिर अस्थायी जेल ले जाया गया था।

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