West Bengal News : ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने केन्द्रीय एजेंसियों पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया

अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि मैनें ईडी से निवेदन किया है कि उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी मंगलवार 22 मार्च को दिल्ली आकर जांच में शामिल होने में असमर्थ है। हमारा ढाई साल का बच्चा है ऐसे में वह नहीं कोलकाता से दिल्ली मंगलवार को नहीं पहुंच पाएंगी। अभिषेक ने यह यह भी कहा कि मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि यदि कोलकाला में ईडी कार्यालय में कहा जाए तो वे जांच प्रक्रिया में शामिल होकर सहयोग करेंगी।

Update: 2022-03-22 08:20 GMT

West Bengal News : ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने केन्द्र सरकार की एजेंसियों पर सरकार की तानाशाही के अंदर काम करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के महासचिव अभिषेक बनर्जी  ने केन्द्रीय एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि एजेंसिया केन्द्र की कठपुतली बन गयी है। कोयला घोटाले के जांच के सिलसिले में अभिषेक बनर्जी सोमवार 21 मार्च को इडी के सामने दिल्ली में उपस्थित हुए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने बाद में पत्रकारो से बातचीत में कहा कि मैंने​ बिना कोई बहाना बनाए ईडी (ED) का सहयेाग किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार बंगाल में तृणमूल का सामना नहीं कर पायी। वे केन्द्र की महत्वपूर्ण एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्षी दलों को डराने के लिए कर रहे हैं।

अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि मैनें ईडी से निवेदन किया है कि उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी मंगलवार 22 मार्च को दिल्ली आकर जांच में शामिल होने में असमर्थ है। हमारा ढाई साल का बच्चा है ऐसे में वह नहीं कोलकाता से दिल्ली मंगलवार को नहीं पहुंच पाएंगी। अभिषेक ने यह यह भी कहा कि मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि यदि कोलकाला में ईडी कार्यालय में कहा जाए तो वे जांच प्रक्रिया में शामिल होकर सहयोग करेंगी।

इसके पहले अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजीरा बनर्जी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ओर से भेजे जा रहे सम्मन के खिलाफ आवेदन दिया है। आप को बता दें कि ईडी की ओर से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को पश्चिम बंगाल में हुए कोल घोटाले में मनी लाउंड्रिंग का आरोपी बनाया गया है। इससे पहले बीते 11 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके आवेदन खारिज कर दिया है।

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक को दिल्ली स्थित ईडी के नए कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे प्रवेश करते देखा गया था. वहीं ईडी के अधिकारियों की ओर मिली जानकारी के अनुसार तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया. उन्होंने बताया कि मामले में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है.

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