Yati Narsinghanand : रोशनाबाद जेल में बंद यति नरसिंहानंद की बढ़ेंगी मुश्किलें, अटॉर्नी जनरल ने दी मुकदमा चलाने की अनुमति

Yati Narsinghanand : यति नरसिंहानंद पर हरिद्वार में आयोजित हुई कथित धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में रोशनाबाद जेल में बंद है...

Update: 2022-01-21 13:41 GMT

(अटॉर्नी जनरल ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस चलाने की दी अनुमति)

Yati Narsinghanand : अपने भड़काऊ बयानों से चर्चाओं में रहने वाले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद (Yati Narsinghanand) की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने उसके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ शाची नेल्ली नाम की महिला ने याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि नरसिंहानंद ने सुप्रीम कोर्ट की छवि को बिगाड़ने वाला बयान दिया था।

नरसिंहानंद ने कहा ता कि उसे संविधान (Indian Constitution) पर भरोसा नहीं। यह सौ करोड़ हिंदुओं के संहार के लिए बना है। जो भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पर भरोसा करता है वह एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा।

यति नरसिंहानंद पर हरिद्वार में आयोजित हुई कथित धर्म संसद (Dharm Sansad) में मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में रोशनाबाद जेल में बंद है।

यूपी के गाजियाबाद में डासना मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंहानंद को उत्तराखंड (Uttarakhand) में गंगा तट पर सर्वानंद घाट से शनिवार रात गिरफ्तार किया गया था। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में नरसिंहानंद, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी समेत दस से ज्यादा लोगों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है।

बीबीसी के पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार के मामले में भी नरसिंहानंद के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हैं।

नरसिंहानंद पर भारतीय दंड विधान की धारा 341, 504, 506 और 352 के तहत नए आरोप दर्ज किए गए हैं। इससे पहले, धर्म संसद घृणा भाषण मामले में गिरफ्तारी के समय आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 (क) और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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