यूपी के 5 जिलों में कम्पलीट लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC पहुंची योगी सरकार

यूपी सरकार के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यपालिका के अधिकारक्षेत्र में अतिक्रमण किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे....

Update: 2021-04-20 06:06 GMT

वरिष्ठ अधिवक्ता एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक और पूरक अर्जी दायर कर पेगासस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की। 

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच राज्य के पांच जिलों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

यूपी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक की मांग करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई एस ए बोबडे से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे।

यूपी सरकार के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यपालिका के अधिकारक्षेत्र में अतिक्रमण किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे।

राज्‍य सरकार की ओर से कहा गया है कि वह इस आदेश पर अमल नहीं करेगा क्‍योंकि उसे लोगों की जीवन और आजीविका दोनों की ही रक्षा करनी है। यूपी सरकार ने कहा है कि फिलहाल शहरों में 'संपूर्ण लॉकडाउन' नहीं लगेगा।

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