राजद्रोह कानून को BJP ने बनाया झुनझुना, 'रुपाणी की जगह कोई और हो सकता मुख्यमंत्री' लिखने वाले पोर्टल पर 124 A लगा

Update: 2020-05-12 12:56 GMT

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा समाचार पोर्टल 'फेस ऑफ नेशन' के संपादक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (राजद्रोह) और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है...

जनज्वार ब्यूरो। गुजरात में एक गुजराती समाचार पोर्टल के संपादक के खिलाफ इसलिए राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है क्योंकि उसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भाजपा का हाईकमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को उनके पद से हटा सकता है और उनकी जगह पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को कमान सौंप सकता है। पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को दी।

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'न्यूज 18' की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा शुक्रवार (8 मई) को समाचार पोर्टल 'फेस ऑफ नेशन' के संपादक धवल पटेल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (राजद्रोह) और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

Full View सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बी.वी. गोहिल ने कहा, 'कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए एहतियात के तौर पर पटेल को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्हें एसवीपी अस्पताल में भेजा गया है।'

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प्राथमिकी के अनुसार, पटेल ने 7 मई को अपने समाचार पोर्टल पर एक स्टोरी प्रकाशित की जिसमें राज्य के नेतृत्व में बदलाव का सुझाव दिया गया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मंडाविया को भाजपा आलाकमान ने चर्चा के लिए बुलाया है। लेख में आगे दावा किया गया था कि हाईकमान राज्य में कोरोनोवायरस संकट से निपटने में रूपानी के काम से खुश नहीं है।

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