नैनीताल के पत्रकार देवेंद्र पटवाल की संदिग्ध मौत मामले में न्यायालय ने दिया मुकदमा दर्ज करने का आदेश
पत्रकार देवेंद्र पटवाल की मां ने बैलपड़ाव निवासी मुकेश छिम्वाल सहित दस लोगों पर अपने पुत्र देवेंद्र की षडयंत्रपूर्वक हत्या कर उसके शव का अन्तिम संस्कार दिल्ली में करने का आरोप लगाया गया था...
सलीम मलिक की रिपोर्ट
हल्द्वानी। एक वर्ष पूर्व नैनीताल के पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में न्यायालय ने कालाढूंगी पुुलिस को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के आदेश दिये हैं।
मृतक पत्रकार देवेन्द्र सिंह पटवाल की मां गंगा देवी निवासी गीतांजली विहार, खोड़ा कालोनी, गाजियाबाद द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156/3 के तहत न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा कुशवाहा हल्द्वानी की अदालत में शिकायत दर्ज कराते हुये बैलपड़ाव निवासी मुकेश छिम्वाल सहित दस लोगों पर अपने पुत्र की षडयंत्रपूर्वक हत्या कर उसके शव का अन्तिम संस्कार दिल्ली में करने का आरोप लगाया गया था।
गंगा देवी का आरोप था कि उसका पुत्र देवेन्द्र पटवाल बीते साल 1 जनवरी को सुनील के साथ बैलपड़ाव निवासी मुकेश छिम्वाल के घर गया था। रात करीब आठ बजे मुकेश ने उन्हें उनके पुत्र की तबीयत खराब होने की सूचना देते हुए उनके पुत्र को हल्द्वानी के कृष्णा हास्पिटल में भर्ती बताया गया था। उनके अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें उनके पुत्र की मौत की सूचना दी। इसके बाद आरोपी उनके पुत्र को दिल्ली के चिकित्सक को दिखाने के बहाने उसके पुत्र को बिना पुलिस को सूचित किये दिल्ली ले आये, लेकिन दिल्ली में किसी चिकित्सक को दिखाने के बजाय आरोपी उसके पुत्र को उनके गाजियाबाद स्थित निवास पर ले आये।
बकौल गंगा देवी 2 जनवरी की सुबह आरोपियों ने उन्हें दवाब में लेकर बिना सगे सम्बंधियों की मौजूदगी में बिना किसी पोस्टमार्टम के उनके पुत्र का दाह संस्कार दिल्ली में कर दिया। न्यायालय ने गंगा देवी के शपथ पत्र तथा कालाढूंगी के उपनिरीक्षक सुनील जोशी की प्रेषित आख्या व न्यायालय को उपलब्ध कराये गये अन्य साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर मामले को गम्भीर श्रेणी का मानते हुये मामले की सघन जांच के लिये मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच के निर्देश दे दिये।
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न्यायालय ने प्रभारी निरीक्षक कालाढूंगी को मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश देते हुये आदेश की एक प्रति एसएसपी को भी सूचनार्थ भिजवाने के निर्देश दिये हैं। इस बाबत कालाढूंगी थाने के थानाध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि उन्हें अभी तक न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही न्यायालय का आदेश मिलेगा, वैसे ही न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।