सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला फैसला, दिल्ली—एनसीआर में नहीं बिकेंगे पटाखे

Update: 2017-10-13 12:59 GMT

देश की 10 सबसे प्रदूषित जगहों में 8 दिल्ली एनसीआर में, दीपावली के बाद होते हैं हजारों बीमार

जनज्वार, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा व्यवसायियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने पूर्व के फैसले में संशोधन से इंकार किया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में 31 अक्टूबर तक पटाखों की बिक्री पर पूर्ण बंदी रहेगी।

पटाखा व्यापारियों की एसोसिएशन ने पटाखा बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसकी सुनवाई आज शुक्रवार को हुई है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने स्टैंड को ही बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक पटाखा छोड़ सकते हैं, पर दिल्ली एनसीआर में बेच नहीं सकते। 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 9 अक्टूबर को फैसला दिया था कि इस साल 31 अक्बूबर तक दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री को लेकर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

गौरतलब है कि 11 नवंबर, 2016 के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी थी। बाद में इस वर्ष 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने उक्त आदेश को अस्थायी तौर पर वापस लेते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी थी।

लेकिन इस फैसले को अर्जुन गोपाल ने चुनौती दी। उनकी ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी है कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश जारी रहना चाहिए, क्योंकि इससे दिवाली के पहले और बाद में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है।

दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण देश और दुनिया में सर्वाधिक हो जाता है। दिल्ली एनसीआर की हवा में PM 10 की संख्या 4 सौ को भी पार कर जाती है। प्रदूषण की हालत यह है कि देश की 10 सबसे प्रदूषित जगहों में से 8 दिल्ली-एनसीआर में हैं.

 

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