बंगाल में 6 महिलाओं की हत्या के बाद यौन शोषण करने वाले सीरियल किलर को फांसी की सजा

पश्चिम बंगाल की अदालत ने एक ऐसे मानसिक विक्षिप्त को मौत की सजा सुनाई है जो महिलाओं की हत्या कर यौन शोषण करता था...

Update: 2020-07-07 05:17 GMT

प्रतीकात्मक फोटो

जनज्वार। पश्चिम बंगाल की एक एक अदालत ने घर की अकेली महिलाओं की हत्या करने के बाद यौन शोषण करने वाले सीरियर किलर कमरून जमाल सरकार उर्फ कमरूजम्मां को फांसी की सजा सुनाई गई है। पूर्वी वर्द्धमान जिले के कालना महकमा अदालत ने सोमवार, छह जुलाई 2007 को इस मामले में छह महिलाओं के हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तपन कुमार मंडल द्वारा कमरून को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद पीड़ित परिवारों ने खुशी व संतोष जताया है।

कमरून बिजली विभाग का कर्मी बन कर घरों में घुसता और महिला की हत्या कर यौन शोषण करता था और आभूषण लूट कर फरार हो जाता था। वह अपने अपराध को साइकिल के चेन से अंजाम देता और हत्या में गला घोंटने के लिए उसका प्रयोग करता। उसका यह कारनामा पूर्वी वर्द्धमान जिले व आसपास के इलाके में चर्चा में आया था और पुलिस के लिए यह सिरदर्द बन गया था।

हत्या व यौन शोषण के लिए वह उन घरों को निशाना बनाता था, जहां महिलाएं अकेली होती थीं। बिजली मीटर की रिडिंग लेने के बहाने वह घर में घुसता और घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता।

उसने कुल 12 महिलाओं को निशाना बनाया था, जिसमें छह महिलाएं बच गई थीं। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वह मूल रूप से मुर्शिदाबाद जिले का रहने वाला है। 

इस मामले के चर्चा मेे आने के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और सीआइडी जांच के निर्देश दिए गए थे। 30 मई 2019 को कालना थाने के सिंगरकोन गांव में उसने एक किशोरी की हत्या के पहले दुष्कर्म की कोशिश की। किशोरी ने जोर से शोर किया जिससे वह भाग गया, लेकिन भागने से पहले उसने बेरहमी से लड़की क पिटाई कर दी जिससे इलाज के दौरान 12 जून 2019 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भी वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया।

हालांकि कुछ दिनों के बाद कालना के ही बुलबुलीतला रोड पर संदेह के आधार पर उसे पकड़ गया। पुलिस पड़ताल में उसने अपना दोष कबूला जिसके बाद पिछले ही साल 25 अगस्त को अदलात में उसके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में 35 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। अदालत ने उसे दो जुलाई को दोषी करार दिया, जबकि सजा का एलान छह जुलाई को किया गया।

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