बाटला हाउस मामले में आरोपी ने अदालत से कहा, मुझे झूठे मामले में फंसाया गया

खान ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव के समक्ष अंतिम दलील के दौरान कहा कि उस समय उसके फ्लैट से संबंधित होने या वहां उसकी उपस्थिति साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है....

Update: 2020-09-03 18:24 GMT

File photo

नई दिल्ली। बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में आरोपी इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के आतंकवादी आरिज खान ने गुरुवार को यहां पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।

खान ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव के समक्ष अंतिम दलील के दौरान कहा कि उस समय उसके फ्लैट से संबंधित होने या वहां उसकी उपस्थिति साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

इस घटना के बाद एक दशक तक कथित तौर पर फरार रहने के बाद फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 19 सितंबर, 2008 को जामिया नगर के बाटला हाउस में एक मुठभेड़ की थी, जिसमें दो संदिग्ध इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी मारे गए थे और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे।

अदालत ने सात साल पहले एक अन्य आतंकवादी शहजाद अहमद को मामले के सिलसिले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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