जासूसी मामले में ISI एजेंट के खिलाफ NIA की चार्जशीट, दो बार पाकिस्तान का कर चुका दौरा

एनआईए का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें चंदौली निवासी आरोपी राशिद को पिछले साल 19 जनवरी को पाकिस्तान में स्थित आईएसआई के गुर्गों को सामरिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जानकारी, फोटो और वीडियो भेजने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

Update: 2021-02-27 06:10 GMT

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को कहा कि उसने उत्तर प्रदेश में जासूसी मामले की जांच के संबंध में गुजरात के रहने वाले राजभाई कुंभार के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिसने आईएसआई एजेंट के रूप में काम किया था। एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि कुंभार के खिलाफ आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम की कई धाराओं के तहत एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि कुंभार को पिछले साल 30 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और जांच के दौरान यह पता चला था कि वह कानूनी दस्तावेजों पर दो बार पाकिस्तान का दौरा कर चुका है।

अधिकारी ने कहा कि अपनी दूसरी यात्रा में वापसी के दौरान कुंभार पाकिस्तानी आईएसआई गुर्गों - हामिद उर्फ असीम और मोहम्मद राशिद के संपर्क में आए थे और साजिश में शामिल हो गए। उन्होंने पाकिस्तान में आईएसआई के गुर्गों को दी गई जानकारी के लिए आरोपी को धन हस्तांतरित किया।

एनआईए का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है, जिसमें चंदौली निवासी आरोपी राशिद को पिछले साल 19 जनवरी को पाकिस्तान में स्थित आईएसआई के गुर्गों को सामरिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जानकारी, फोटो और वीडियो भेजने के लिए गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने पिछले साल 6 अप्रैल को मामला दर्ज किया था।

इससे पहले एनआईए ने पिछले साल 16 जुलाई को राशिद के खिलाफ पाकिस्तान में स्थित उसके आईएसआई हैंडलर्स को भारतीय सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और आंदोलन की संवेदनशील, सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी देने में उनकी भूमिका के लिए चार्जशीट दायर की थी।

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