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Army News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय सेना में 39 महिला अधिकारियों को मिला स्थायी कमीशन, जानें क्या होता है यह

Janjwar Desk
29 Oct 2021 9:22 PM IST
Army News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय सेना में 39 महिला अधिकारियों को मिला स्थायी कमीशन, जानें क्या होता है यह
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(SC के आदेश के बाद सेना के 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिल गया है) प्रतीकात्मक तस्वीर

Army News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय सेना के 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान कर दिया गया है।

Army News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय सेना के 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सेना की 39 महिला अफसरों को इसी महीने 22 अक्टूबर को स्थायी कमीशन मिला था।

सुप्रीम कोर्ट ने सेना से उन्हें 1 नवंबर तक स्थायी कमीशन (Permanent Commission) देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि सात कार्य दिवसों (Within seven working days) के भीतर इन महिला अफसरों को नई सेवा का दर्जा दिया जाए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल, 2021 को एक अहम फैसला सुनाते हुए महिला अधिकारियों (Women Officers in Army) को सेना में परमानेंट कमीशन देने का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जिन महिलाओं को स्पेशल सेलेक्शन बोर्ड (Special Selection Board) में 60 प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं और जिनके खिलाफ अनुशासनहीनता और विजिलेंस के मामले नहीं हैं उन महिला अधिकारियों को सेना परमानेंट कमीशन दे।

इसके बावजूद किसी ना किसी वजह से महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद 10 अगस्त को इन महिलाओं ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भी भेजा था। हालांकि, जब उन्हें इसका जवाब नहीं मिला तब उन्होंने शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

72 में से 39 अधिकारियों को ही मिला कमीशन

इस दौरान केंद्र की ओर से बताया गया कि 72 में से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज (Women Officer released from Service) करने की अर्जी दी है। सरकार ने बाकी 71 मामलों पर पुनर्विचार किया, जिसमें से केवल 39 को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है। क्योंकि, बाकी 32 में से सात मेडिकली अनुपयुक्त हैं। जबकि, 25 के खिलाफ अनुशासनहीन का गंभीर मुद्दा है और उनकी ग्रेडिंग खराब है।

सु्प्रीम कोर्ट में सेना की महिला अधिकारियों की तरफ से दायर याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस बीवी नगरत्ना की बेंच ने अहम सुनवाई की थी। अदालत में केंद्र की ओर से कहा गया था कि 39 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन दिया जा सकता है।

इसके बाद 'सुप्रीम' अदालत ने अपने फैसले में सेना से कहा था कि आप अपने स्तर पर यह मामला सुलझाएं...ऐसा ना करें कि हमें फिर कोई आदेश देना पड़े।

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने के बाद सेना की 39 महिला अफसरों को इसी महीने 22 अक्टूबर को स्थायी कमीशन मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने सेना से उन्हें 1 नवंबर तक स्थायी कमीशन देने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार (Central Government) को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि सात कार्य दिवसों के भीतर इन महिला अफसरों को नई सेवा का दर्जा दिया जाए।

क्या होता है सेना में स्थायी कमीशन

सेना में स्थायी कमीशन का अर्थ रिटायरमेंट (Service till Retirement) तक करियर होता है। वहीं, शॉर्ट सर्विस कमीशन सिर्फ 10 साल के लिए होता है। हालांकि, इसमें अधिकारी के पास 10 साल के अंत में स्थायी कमीशन छोड़ने या चुनने का विकल्प होता है। यदि किसी अधिकारी को स्थायी कमीशन नहीं मिलता है तो अधिकारी चार साल का विस्तार चुन सकता है।

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