Madhya Pradesh Crime News :चमत्कार का दावा कर पुजारी ने भक्तों से लूटे लाखों रुपए, हुआ फरार

Madhya Pradesh Crime News : सिद्ध बाबा मंदिर पर आस्था के नाम पर पुजारी ने हजारों लोगों को गुमराह कर मां गंगा निकलने का दावा किया, दावा फेल होने से पहले राधे नाम का मौका पाकर गायब हो गया...

Update: 2022-04-04 08:12 GMT

चमत्कार का दावा कर पुजारी ने भक्तों से लुटे लाखों रुपए, हुआ फरार

Madhya Pradesh Crime News : मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर (heopur) जिले के वीरपुर तहसील से सात किलोमीटर दूर गोहर गांव के पास एक सिद्ध बाबा मंदिर पर आस्था के नाम पर पुजारी ने हजारों लोगों को गुमराह कर मां गंगा निकलने का दावा किया। दावा फेल होने से पहले राधे नाम का मौका पाकर गायब हो गया। ऐसे में मंदिर पर जुटे हजारों लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। छह स्थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश देकर शांत किया। इसके साथ ही राधे भगत पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। राधे भगत ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंधविश्वास फैलाने का प्रयास किया।

यह है पूरा मामला

बता दें कि सिद्ध बाबा मंदिर के पुजारी राधे भगत प्रजापति निवासी ग्राम साथैर ग्राम पंचायत दिमरछा ने लोगों की आस्था के साथ खेल खेला है। पुजारी ने कहा था कि तीन अप्रैल को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4 बजे मां गंगा की तीन धाराएं मंदिर परिसर में निकलेगी। यह बात गावों में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और लोग पुजारी के दावे को देखने सिद्ध बाबा के स्थान पर पहुंचना शुरू हो गए। करीब 35 से 40 हजार लोग यहां जुट चुके थे। जानकारी लगने पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे गए और स्थिति को काबू किया।

पुजारी के खिलाफ केस दर्ज

बता दें कि थाना वीरपुर पुलिस ने पुजारी राधे भगत प्रजापति पर धोखाधड़ी व औषिधि और चमत्कारिक प्रचार अधिनियम 1954 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। श्रीपत पुत्र रामचरण रावत निवासी ग्राम दिमारछा ने पुलिस को बताया कि आरोपी राधे भगत ने आमजन से धोखाधड़ी कर असाध्य बिमारियों का इलाज चमत्कारिक औषिधि से करने के नाम पर ठगी की और पिछले महीने 6 माह से चैत्र नवदुर्गा की दौज तीन अप्रैल सुबह 4 बजे मंदिर के सामने गंगा मैया प्रकट होगी, ऐसा दुष्प्रचार किया और लोगों से बिना रसीद 11 हजार, 21 हजार, 51 हजार रुपए वसूलकर लाखों रुपए लेकर भाग गया। बात दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी राधे के खिलाफ धारा 420, 417 भादवि 45 औषिधि और चमत्कारिक प्रचार अधिनियम 1954 कायम कर विवेचना सहायक उपनिरीक्षक एमएल सविता को सौंपी है।

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