Breaking News : यस बैंक घोटाले में राणा कपूर को मिली जमानत, ईडी ने 466 करोड़ के मनी लॉड्रिंग मामले में किया था गिरफ्तार
Money Laundering : यस बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर ( Rana Kapoor ) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने जमानत दी।
Money Laundering : दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) ने शुक्रवार को यस बैंक ( Yes Bank ) के पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर ( Rana Kapoor ) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले ( Money Laundering ) में जमानत दे दी है। राणा कपूर को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी ( ED ) ने गिरफ्तार किया था।
इससे पहले सीबीआई ( CBI ) ने कपूर ( Rana kapoor ) व अवंता समूह के प्रवर्तक गौतम थापर के खिलाफ सितंबर में धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दायर किया था। 2 जून 2021 को दायर एफआईआर में कपूर का नाम संदिग्ध के तौर पर शामिल नहीं था। इसके बाद घोटाले की जांच में उनका नाम उभरा था। कपूर पर आरोप है कि भारी मात्रा में कर्ज मंजूर करने के एवज में ली गई रिश्वत की राशि उनके परिवार के नियंत्रण वाली कंपनियों में लगाई गई। राणा कपूर के अनुचित कार्यों की वजह से यस बैंक को 466 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राणा कपूर द्वारा दायर जमानत याचिका मंजूर कर ली। कपूर को निचली अदालत ने यह कह कर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उन पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं। हालांकि, निचली कोर्ट ने 15 अन्य सह आरोपियों को जमानत दे दी थी।
राणा पर है पद का दुरुपयोग और परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप
यस बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। यस बैंक के पूर्व एमडी व सीईओ राणा कपूर पर पद के दुरुपयोग करने और अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया है।
Yes Bank Scam : दो साल पहले मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने यस बैंक के 3700 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में आरोपी राणा कपूर की बेटी रोशनी को अंतरिम जमानत दी थी। रोशनी को भी इस मामले में सीबीआई ने आरोपी बनाया है और उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के आरोपों को लेकर कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया। कोर्ट ने प्रकरण से जुड़े आरोपपत्र को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित रहने को लेकर समन जारी किया था जिन्हें इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया गया था। जिन आरोपियों को समन जारी किया गया था वो दीवान हाउसिंग फायनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड, बेलिफ रियल्टर प्राइवेट लिमिटेड, आरकेडब्ल्यू प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, डीओआईटी अरबन वेंचर लिमिटेट कंपनी से जुड़े हैं। कोर्ट के समन के तहत रोशनी अदालत में उपस्थित हुई और उन्होंने जमानत के लिए आवेदन दायर किया।