मोदी सरकार के 50 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट प्लान ने 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के उड़ाये होश

यह आदेश बहुत हद तक वैसा ही है जैसे निजी सेक्टर में तीन महीने का अग्रिम नोटिस व वेतन देकर कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया जाता है। अगर यह योजना लागू होती है तो इसके दायरे में 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी आ जाएंगे...

Update: 2020-08-31 06:10 GMT

जनज्वार। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के आदेश ने देश भर के 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है। ये 49 लाख कर्मचारी ऐसे नौकरीपेश लोग हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र को पार कर लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों को एक पत्र भेजा है जिसका मोटे तौर पर आशय यह है कि 50 साल से अधिक उम्र के किसी कर्मचारी को जनहित में रिटायरमेंट दिया जा सकता है।

इसके पीछे जनहित के अलावा, कार्य में दक्षता लाने, विभागीय कार्याें में गति देने, अर्थव्यवस्था के चलते ऐसा करने का उल्लेख है। अगर इस फैसले को अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया को आगे बढाया जाता है तो 50 साल की उम्र पार कर चुके केंद्रीय कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र में उल्लेख किया गया है कि एफआइ और सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में समय पूर्व रिटायरमेंट देने का प्रावधान है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है और कहा गया कि समय पूर्व रिटायरमेंट का मतलब जबरन सेवानिवृत्ति नहीं है।

डीओपीटी के अनुसार, संबंधित प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह किसी कर्मचारी को उक्त नियम के तहत रिटायर कर सकता है, बशर्ते वह मामला जनहित में आवश्यक हो। ऐसे में कर्मचारी को तीन महीने का अग्रिम वेतन देकर रिटायर किया जा सकता है। कुछ मामलों में उन्हें तीन महीने पहले भी अग्रिम लिखित नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है।

क्या है नियम?

ग्रुप ए व ग्रुप बी के तदर्थ व स्थायी श्रेणी का कर्मचारी 35 साल से पहले जिसने नौकरी शुरू की हो उसकी आयु 50 साल पूरी होने पर या 30 साल की सेवा पूरी होने पर जो पहले आता हो नोटिस देकर रिटायरमेंट दिया जा सकता है। अन्य मामलों में 55 साल के बाद यह नियम है। ग्रुप सी का कर्मचारी जो किसी पेंशन नियम के तहत नहीं आता है उसे 30 साल की नौकरी के बाद तीन महीने का नोटिस देकर रिटायर किया जा सकता है।

वहीं, एक अन्य नियम के अनुसार, वे कर्मचारी जिन्होंने 30 साल की सेवा पूरी की हो उन्हें रिटायर किया जा सकता है। इस श्रेणी में वे कर्मचारी आएंगे जो पेंशन के दायरे में आते हैं। ऐसे कर्मचारियों को तीन महीने पहले नोटिस देकर व तीन महीने का अग्रिम वेतन व भत्ता देकर रिटायर किया जा सकता है। ऐसे सभी मामलों को जनहित से जुड़ा बता कर कार्यवाही की जा सकती है।

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