Loudspeaker Row : 'धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए माइक की आवाज', लाउडस्पीकर विवाद पर CM योगी का आदेश

Loudspeaker Row : सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है, इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर न जाए...

Update: 2022-04-19 07:45 GMT

धार्मिक परिसर से बाहर ना जाए माइक की आवाज', लाउडस्पीकर विवाद पर CM योगी का आदेश

Loudspeaker Row : देशभर में लाउडस्पीकर (Loudspeaker Row) और अजान (Azan On Loudspeaker) की आज को लेकर चल रहे विवाद (Loudspeaker Controversy) के बीच उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बड़ी पहल करते हुए उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अहम गाइडलाइंस जारी की है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर न जाए।

धार्मिक परिसर से बाहर न जाए माइक की आवाज

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माइक और साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके आवला योगी सरकार ने बिना अनुमति धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगाई है। माइक की आवाज धार्मिक परिसर तक ही रखनी होगी और किसी प्रकार का जुलूस और शोभा यात्रा निकालने से पहले परमिशन लेनी होगी।

नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं

बता दें कि योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि माइक की आवाज से अन्य लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही योगी सरकार ने आदेश में कहा है कि नए स्थलों पर माइक या साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही साउंड सिस्टम के इस्तेमान की अनुमति केवल इस शर्त पर दी जा सकती हिअ कि इससे दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के सबहि पुलिस अधिकारीयों से इस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है।

बिना इजाजत जुलूस निकालने पर पाबंदी

बता दें कि करौली, खरगोन, खंभात सहित देश के अन्य शहरों में भड़की हिंसा से सबक लेते हुए योगी सरकार ने ऐहतियाती कदम उठाए हैं। इस योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्था या सामाजिक संगठन अब अब बिना इजाजत के शोभायात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए यूपी सरकार की ओऱ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। ताजा आदेशों पर प्रशासन को अमल करने का आदेश दिया गया है।

अब आयोजकों को भरना होगा शपथ पत्र

योगी सरकार की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा है कि अब सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाएगी जो पारंपरिक हों, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए। कोई शोभायात्रा/धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाली जाए। अनुमति से पूर्व आयोजक से शांति-सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए।

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