Sameer Wankhede Case : समीर वानखेड़े के खिलाफ केन्द्र सरकार ने दिए कार्रवाई के निर्देश

Sameer Wankhede Case : यह निर्देश फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित ड्रग्स मामले में गलत जांच को लेकर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले में सरकार पहले की कार्रवाई कर चुकी है।

Update: 2022-05-27 13:45 GMT

Sameer Wankhede Case : समीर वानखेड़े के खिलाफ केन्द्र सरकार ने दिए कार्रवाई के निर्देश

Sameer Wankhede Case : शाहरूख खान के बेटे आर्यान खान पर हुई कार्रवाई के दौरान हीरो बनकर उभरे समीर वानखेड़े अब खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। खबरों के अनुसार अब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई (Sameer Wankhede Case) करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

यह निर्देश फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित ड्रग्स मामले में गलत जांच को लेकर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि वानखेड़े के फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मामले में (Sameer Wankhede Case) सरकार पहले ही कार्रवाई कर चुकी है।

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आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान को शुक्रवार को ड्रग केस (Sameer Wankhede Case) में एनसीबी की ओर से बेकसूर बताया गया है। केस में एनसीबी की ओर से दायर की गयी चार्जशीट में आर्यन खान समेत छह कथित आरोपियों के नाम को चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि मुंबई में एक क्रूज जहाज पर मिले ड्रग्स (मादक पदार्थ) के मामले को लेकर एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के प्रमुख एसएन प्रधान ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि सभी जांचों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 20 शुरुआती आरोपियों में से 14 के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और छह के खिलाफ नहीं।

प्रधान ने कहा कि 14 लोगों के खिलाफ हमें भौतिक और स्थितिजन्य सबूत मिले हैं। छह के खिलाफ हमें अपर्याप्त सबूत मिले जो उचित संदेह से परे के सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करते हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों की ओर से बार-बार दोहराया गया है। इन छह लोगों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी शामिल है।

एनसीपी प्रमुख (Sameer Wankhede Case) ने कहा कि व्हाट्सएप चैट की भौतिक पुष्टि होनी आवश्यक है। अदालतों ने यह स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप चैट का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। प्रधान ने आगे कहा कि आप व्हाट्सएप पर किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन अगर भौतिक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि नहीं होती है तो यह पूर्ण प्रमाण नहीं है।

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