सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआइ करेगी जांच, महाराष्ट्र पुलिस करे सहयोग : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मौत मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है, सीबीआइ पटना पुलिस के एफआइआर की भी जांच करेगी---
जनज्वार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआइ जांच का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पटना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर की भी सीबीआइ जांच करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आगे भी अगर कोई केस दर्ज होता है तो उसे सीबीआइ देखेगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिहार सरकार को यह अधिकार है कि वह सुशांत के पिता की शिकायत पर दर्ज केस को सीबीआइ को रेफर करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस को सीबीआइ का सहयोग करने को भी कहा है।
Supreme Court orders CBI investigation in #SushantSinghRajput death case https://t.co/vtrUwi8zu5
— ANI (@ANI) August 19, 2020
इससे पहले यह खबर आयी थी कि सीबीआइ ने पटना पुलिस द्वारा इस मामले में दर्ज की गई एफआइआर को अपनी अपनी एफआइआर में बदल लिया। सीबीआइ ने ऐसा केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की अनुशंसा पर जांच का आदेश दिए जाने के बाद किया था। इस एफआइआर में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती व उनके परिवार के सदस्यों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद रिया चक्रवर्ती की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी।
रिया चक्रवर्ती के पक्ष की दलील
इस मामले में रिया चक्रवर्ती की ओर से कोर्ट में उनके वकील ने दलील दी कि घटना मुंबई में घटी थी और उसका जूरिस्डिक्शन महाराष्ट्र पुलिस ही बनती है, लेकिन बिहार पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। यह भी कहा गया कि रिया के खिलाफ पाॅलिटिकल फोर्स का इस्तेमाल किया गया और इसे राजनीतिक एजेंडा के तहत इस्तेमाल किया गया, ताकि राजनीतिक फायदा लिया जा सके। केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।
बिहार सरकार के वकील का पक्ष
बिहार सरकार की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने दलील दी। उन्होंने कहा कि रिया ने खुद सीबीआइ जांच की मांग की थी। मुंबई पुलिस ने 56 लोगों का बयान दर्ज किया, लेकिन एफआइआर दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस पर राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव के कारण एफआइआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। बिहार पुलिस के एसपी को वहां क्वारंटीन किया गया।
महाराष्ट्र सरकार का पक्ष
अदालत में महाराष्ट्र सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का इस मामले जूरिस्डिक्शन नहीं है। यह घटना मुंबई में घटी है। उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता का मर्डर किया जा रहा है। बिहार में चुनाव है और चुनाव के बाद कोई इस केस को नहीं देखेगा।
सुशांत के पिता के वकील ने क्या बोला
हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि सीबीआइ सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में दर्ज अन्य एफआइआर की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें अब इस मामले में जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके परिवार के लोग खुश हैं। उन्होंने कहा कि यह सुशांत के परिवार के लिए एक जीत है। उन्होंने कहा कि सुपीम कोर्ट ने हमारे फेयर में सभी आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में पटना पुलिस द्वारा जो एफआइआर दर्ज की गई है, वह सही है।
SC also said that any other FIR registered in connection with the Sushant Singh Rajput's death will also be investigated by the CBI. We hope that we should get justice very soon. The family is very happy with the verdict: Vikas Singh, Lawyer of Sushant Singh Rajput's father https://t.co/93a6w4HoqA
— ANI (@ANI) August 19, 2020
न्याय में भरोसा बढा : बिहार के डीजीपी
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने खुशी जतायी और कहा कि इस आदेश से कोर्ट में लोगों के विश्वास मजबूत हुआ है और यह भरोसा बढा है कि देश में न्याय मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 130 करोड़ भारतीयों की सुप्रीम कोर्ट में आस्था और बढ गई हैं। उन्होंने कहा कि जब हमने केस दर्ज किया तो हम पर सवाल उठाया गया कि क्यों इस मामले में केस दर्ज किया, जब हमारे आइपीएस अधिकारी जांच के लिए गए तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया।
Our family thanks the Supreme Court, and all those who were a part of this movement for justice. Now, we are certain that Sushant will get justice: Niraj Singh Babloo, Bihar BJP MLA & relative of #SushantSinghRajput pic.twitter.com/rfJiWhoZfJ
— ANI (@ANI) August 19, 2020