चारा घोटाला : दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 तक टली

चारा घोटाले मामले में दुमका कोषागार से निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। लालू प्रसाद यादव को इस मामले में सात साल की सजा हुई थी और वे आधी सजा काट चुके हैं।

Update: 2020-11-06 11:16 GMT

जनज्वार, रांची। चारा घोटाला के एक केस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 27 नवंबर तक टल गई है। झारखंड हाइकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 27 नवंबर को करेगा। इससे पहले 24 नवंबर तक सीबीआइ को जवाब दाखिल करना होगा। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआइ को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

अदालत के इस फैसले के बाद अब लालू प्रसाद यादव दिवाली और छठ पर्व के मौके पर जेल में ही रहेंगे और बिहार में चुनाव के बार खुद के महागठबंधन या किसी अन्य गठबंधन की सरकार बनने की सूरत में उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

चारा घोटाले मामले में दुमका कोषागार से निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। लालू प्रसाद यादव को इस मामले में सात साल की सजा हुई थी और वे आधी सजा काट चुके हैं। ऐसे में वे अब इस आधार पर जमानत की याचिका दायर करने के पात्र हैं। लालू प्रसाद यादव को इससे पहले देवघर व चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में जमानत मिल गई है।

अदालत ने कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक से भी आदेश का पालन नहीं करने पर स्पष्टीकरण मांगा। उनकी ओर से जवाब नहीं दाखिल किया गया है। रिम्स अस्पताल ने लालू के स्वास्थ्य के संबंध में रिपोर्ट दायर की। मालूम हो चारा घोटाला में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव इन दिनों रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं।

अदालत में लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और देवासी मंडल पैरवीकार थे, जबकि सीबीआइ की ओर से वकील राजीव सिन्हा ने जमानत की मांग का विरोध किया।

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