बिहार : गैंगरेप सर्वाइवर को अदालत की अवमानना के आरोप में भेजा गया जेल

बिहार के अररिया में अपने बयान पर आपत्ति जताने के बाद एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को जेल भेजे जाने का मामला सामने आया है...

Update: 2020-07-14 14:03 GMT

प्रतीकात्मक फोटो

जनज्वार। बिहार के अररिया में एक गैंगरेप सर्वाइवर को जेल भेज दिया गया है। रेप सर्वाइवर और उनके दो सहयोगियों पर अदालत की अवमानना का आरोप लगा है। बीबीसी हिंदी डाॅट काॅम की खबर के अनुसार, छह जुलाई को 22 वर्षीया एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद उसने अररिया महिला थाने में सात जुलाई को रिपोर्ट दर्ज करायी।

युवती की शिकायत के बाद सात एवं आठ जुलाई को उसकी मेडिकल जांच हुई जिसके बाद 10 जुलाई को बयान दर्ज कराने के लिए रेप सर्वाइवर को ज्यूडिशियल कोर्ट में ले जाया गया।

बीबीसी ने इस मामले में जन जागरण शक्ति संगठन के द्वारा जारी प्रेस बयानक को कोट किया है, 'रेप सर्वाइवर और जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ता 10 जुलाई को दोपहर एक बजे अदालत पहुंचे। वहा इन लोगों ने कोर्ट में इंतजार किया और उस दौरान मामले का एक अभियुक्त वहीं मौजूद था। करीब चार घंटे के इंतजार के बाद पीड़िता का बयान हुआ। बयान के बाद जब न्यायिक दंडाधिकारी ने बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो रेप सर्वाइवर उत्तेजित हो गई। उन्होंने उत्तेजना में कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या पढ रहे हैं, मेरी कल्याणी दीदी को बुलाइए। कल्याणी और तन्मय निवेदिता जन जागरण शक्ति संगठन की कार्यकर्ता हैं'।

बाद में केस की जांच अधिकारी को बुलाया गया, तब रेप सर्वावइवर ने बयान पर हस्ताक्षर किए। बाहर आकर रेप सर्वाइवर ने जन जागरण शक्ति संगठन के दो सहयोगियों तन्मय निवेदिता और कल्याणी बडोला से तेज आवाज में पूछा, 'तब आपलोग कहा था, जब मुझे आपकी जरूरत थी'।

बाहर से आ रही तेज आवाजों के बीच ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने कल्याणी को अंदर बुलाया। कल्याणी ने रेप सर्वाइवर का का बयान पढकर सुनाने की मांग की है। इससे हालात तल्ख हो गए और शाम पांच बजे कल्याणी, तन्मय और रेप सर्वाइवर को हिरासत में लिया गया और 11 जुलाई को जेल भेज दिया गया।

इस संदर्भ में एक स्थानीय अखबार की खबर में लिखा गया है कि न्यायालय के पेशकार राजीव रंजन सिन्हा ने दुष्कर्म पीड़िता सहित दो अन्य महिलाओं के विरुद्ध महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि पीड़िता ने बयान देकर फिर उसी पर आपत्ति जतायी।

क्या है मामला?

22 वर्षीया एक युवती को मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के बहाने उसके एक परिचित लड़के ने बुलाया। फिर उस लड़की को सुनसान जगह पर ले गया। जहां मौजूद चार अज्ञात पुरुषों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में दर्ज एफआइआर 59 बटे 2020 के अनुसार, लड़की ने परिचित से मदद मांगी लेकिन वह वहां से भाग गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसके बाद रेप पीड़िता जन जागरण शक्ति संगठनक की सदस्यों की मदद से घर पहुंची। लेकिन जब उन्हें अपने घर में असहज लगा तो पीड़िता जन जागरण शक्ति संगठन की सदस्यों के साथ रहने लगी।

इसा मामले के सामने आने के बाद बिहार के महिला संगठनों ने दुष्कर्म पीड़िता व जन जागरण शक्ति संगठन की कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है। 

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