Kaali Poster Controversy : लीना मणिमेकलाई को दिल्ली की कोर्ट ने भेजा समन, 6 अगस्त को पेश होने का दिया आदेश
Kaali Poster Controversy : काली पोस्टर विवाद (Kaali Poster Controversy) मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज सोमवार को फिल्म निर्माता ने लीना मानीमेकलाई और अन्य को समन जारी कर 6 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है...
Kaali Poster Controversy : काली पोस्टर विवाद (Kaali Poster Controversy) मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आज सोमवार को फिल्म निर्माता ने लीना मानीमेकलाई और अन्य को समन जारी कर 6 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को पोस्टर और वीडियो और विवादित ट्वीट में देवी काली को चित्रित करने से अस्थाई रूप से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की है।
काली के पोस्टर पर गरमाया है विवाद
कनाडा के टोरंटो में रहने वाली फिल्मकार लीना मणिमेकलाई ने बीते दिनों ट्विटर पर अपनी शॉर्टम फिल्म 'काली' का पोस्टर शेयर किया था, जिसमें हिंदू देवी को धूम्रपान करते और हाथ में एलजीबीटीक्यू समुदाय का झंडा थामे हुए दिखाया गया है। फिल्म का पोस्टर रिलीज करने के बाद लीना को लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए चौतरफा निंदा का सामना करना पड़ा है। लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की है।
दिल्ली पुलिस में दर्ज की थी एफआईआर
बता दे कि दिल्ली पुलिस ने फिल्मकार लीना मणिमेकलाई के खिलाफ 5 जुलाई को उनकी फिल्म 'काली' के विवादास्पद पोस्टर के संबंध में एक मामला दर्ज किया था। लीना के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस के समक्ष दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर एक पोस्टर का प्रचार हो रहा है, जिसमें देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है।
इन धाराओं में लीना मणिकलाई पर केस दर्ज
बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन (आईएफएसओ) यूनिट ने शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 153ए (धार्मिक, नस्ल आदि के आधार पर दो समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना) और धारा 295ए (जानबूझकर धर्म या उसकी मान्यताओं का अपमान कर धार्मिक भावना भड़काना) के तहत एफआईआर दर्ज की है। वहीं, विवाद बढ़ने के बाद सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्विटर ने फिल्मकार लीना मणिमेकलाई के उस ट्वीट को हटा दिया था जिसमें उन्होंने फिल्म 'काली' का पोस्टर लगाया था।