BJP MLA Sentenced : जाली मार्कशीट मामले में UP के बीजेपी विधायक को 5 साल की सजा

BJP MLA Sentenced : उत्तरप्रदेश की गोसाईगंज सीट से BJP विधायक इंद्र प्रताप तिवारी को पांच साल की सुनाई गई है, जाली अंक पत्र के सहारे धोखाधड़ी व हेराफेरी करने के मामले में विधायक को दोषी पाया गया है..

Update: 2021-10-19 02:30 GMT

(जाली अंकपत्र मामले में गोसाईगंज के बीजेपी MLA  इन्द्रप्रताप तिवारी को 5 साल की सजा सुनाई गई है) file pic.

BJP MLA Sentenced : अयोध्या की गोसाईगंज (Gosaiganj) सीट से भाजपा विधायक (BJP MLA) इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को पांच साल की सुनाई गई है। 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय (Saket Mahavidyalay) में जाली अंक पत्र व बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी व हेराफेरी करने के मामले में विधायक सहित तीन को दोषी पाया गया है।

विधायक के साथ ही छात्रसंघ (Students Union) के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद (Chanakya Parishad) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी पर  अपराध साबित होने के बाद एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी माना। तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने थाना रामजन्मभूमि में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें यह सजा हुई।

साकेत कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंशराम त्रिपाठी ने अपनी शिकायत में कहा था कि तीन छात्रों ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर प्रवेश प्राप्त किया था। इसमें फूलचंद यादव ने बीएससी भाग एक परीक्षा 1886 मूल परीक्षा में फेल रहे।

बैक पेपर के बाद भी फेल रहे। इस कारण वह बीएससी भाग दो में प्रवेश योग्य नहीं थे। परन्तु उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से जारी बैक पेपर र‍िजल्‍ट में हेरफेर कर और षड़यंत्र के आधार पर बीएसएसी दो भी कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर लिया।

इसके बाद थाना रामजन्मभूमि को मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही का आदेश दिया गया। इसी के साथ इंद्र प्रताप तिवारी, छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद यादव व चाणक्य परिषद के अध्यक्ष कृपानिधान तिवारी के विरुद्ध 24/ 1992 अंतर्गत धारा 420  467 468 471 के तहत दर्ज किया गया।

मामले के विवेचक ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र संबंधित अदालत में प्रस्तुत किया। अदालत में सुनवाई के दौरान महाविद्यालय के तीन कर्मचारियों महेंद्र कुमार अग्रवाल सहित कई गवाह संबंधित एमपी-एमएलए कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश हुए।

वादी एवं गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट की विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने मामले में तीनों को दोषी पाया। इसके बाद इन तीनों को धारा 420 में तीन साल की सजा और छह हजार जुर्माना, 468 में पांच साल की सजा और आठ हजार  जुर्माना और धारा 471 में दो साल की सजा और पांच हजार जुर्माना से दंडित किया।

तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी सहित तीन आरोपियों की एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा की खबर सुनकर कचहरी परिसर के आसपास उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई।

Tags:    

Similar News