Guna News: रेप पीड़िता ने दुष्कर्म की बात से किया इंकार, अदालत ने फिर भी आरोपी को सुनाई 20 साल की कैद

Guna News: थाने और कोर्ट में पीड़ित बच्ची और परिजन ने दुष्कर्म की बात कबूल कर ली थी। मगर बाद में मुख्य परीक्षण में स्पेशल जल वर्षा शर्मा के सामने पीड़िता और उसके परिजन वारदात से मुकर गए। खुद पीड़िता ने यहां तक कह दिया कि उसके साथ कोई घटना ही नहीं हुई...

Update: 2022-01-22 14:36 GMT

दुष्कर्म के बाद परिजनों को भेजी अश्लील फोटो, मांगे लाखों रुपए, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर कही ये बड़ी बात

Guna News: मध्य प्रदेश के गुना में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में रेप पीड़िता अपने बयान से मुकर गई, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। पूरे मामले में रेप पीड़ित 13 साल की नाबालिग लड़की, उसके माता-पिता समेत दूसरे परिजन भी कोर्ट में बयानों से मुकर गए थे। मगर, DNA रिपोर्ट ने पूरे केस को ही पलट दिया। डीएनए जांच के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। 20 जनवरी गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'गवाहों के बयानों से मुकर जाने के कारण न्याय व्यवस्था का मजाक नहीं बनाया जा सकता।'

क्या है पूरा मामला

13 वर्षीय नाबालिग से रेप का यह मामला वर्ष 2020 का है। आरोन इलाके में रहने वाले युवक-युवती मजदूरी के लिए जयपुर गए थे। दंपत्ती ने अपनी 13 साल की बेटी को नाना-नानी के यहां छोड़ दिया। 18 नवंबर की रात बच्ची घर के आंगन में सो रही थी। इसी दौरान रात करीब 11 बजे गांव का रहने वाला बृजेश बंजारा घर में घुस आया। वह बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची चिल्लाई, तो मुंह दबाकर जान से मारने की धमकी दी। सुनसान जगह ले जाकर बच्ची से रेप के बाद उसे छोड़कर भाग गया। लड़की रोती हुई घर आ गई। यहां उसने परिजनों को आपबीती सुनाई। जिसके बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया।

रेप की बात से मुकरी पीड़ित बच्ची

जानकारी के अनुसार, थाने और कोर्ट में पीड़ित बच्ची और परिजन ने दुष्कर्म की बात कबूल कर ली थी। मगर बाद में मुख्य परीक्षण में स्पेशल जल वर्षा शर्मा के सामने पीड़िता और उसके परिजन वारदात से मुकर गए। खुद पीड़िता ने यहां तक कह दिया कि उसके साथ कोई घटना ही नहीं हुई। उसने आरोपी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि, सभी ने यह तो माना कि जिस दिन की घटना की बात की जा रही है, उस दिन बच्ची नाना-नानी के घर पर थी।

DNA रिपोर्ट ने केस में लाया ट्विस्ट

जांच अधिकारी के अनुसार, मेडिकल के दौरान लड़की का सैंपल DNA के लिए भेजा गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा दिलाने में मदद मिली। सागर लैब से आई रिपोर्ट मैच हो गई। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी को फैसला सुनाते हुए 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने पूर्व के निर्णय को आधार बनाते हुए गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा "एक आपराधिक मुकदमे में न्याय व्यवस्था गंभीर मामला है। इसे केवल मुख्य अभियोजन पक्ष के गवाहों को मुकर जाने की अनुमति देकर मजाक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती।" इसके बाद कोर्ट ने आरोपी ब्रजेश बंजारा को दो धाराओं में 20-20 साल और दो धाराओं में 3-3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़ितों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी।


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