Madhya Pradesh News : सोते समय बिस्तर गीला करने की खौफनाक सजा, महिला ने बच्ची का गुप्तांग दागा

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के इंदौर में गोद ली गई 9 वर्षीय बच्चे के गुप्तांग को कथित तौर पर इसमें दाग दिया क्योंकि वह रात में सोते समय बिस्तर गीला कर देती थी...

Update: 2022-07-25 11:14 GMT

Madhya Pradesh News : सोते समय बिस्तर गीला करने की खौफनाक सजा, महिला ने बच्ची का गुप्तांग दागा

Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। एमपी के इंदौर में गोद ली गई 9 वर्षीय बच्चे के गुप्तांग को कथित तौर पर इसमें दाग दिया क्योंकि वह रात में सोते समय बिस्तर गीला कर देती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को जानकारी दी है।

पीड़ित बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती

एमआईजी पुलिस थाने के प्रभारी अजय वर्मा का कहना है कि रात को सोते वक्त बिस्तर गिला करने की सजा के नाम पर 40 वर्षीय महिला पर अत्याचार की शिकार लड़की को अस्पतालमें भर्ती कराया गया है।

इन धाराओं के तहत महिला पर मुकदमा दर्ज 

वहीं, अजय वर्मा का कहना है कि महिला के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 (गाली गलौज), 323 (मारपीट), धारा 324 (खतरनाक साधनों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 506 (धमकाना)के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

आरोपी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं 

थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपी महिला पीड़ित लड़की की करीबी रिश्तेदार है और उसके परिवार ने लड़की को गोद लिया था। उन्होंने बताया कि आरोपी को अभी औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं ककी अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने बताया कि पीड़ित लड़की के गुप्तांग पर किसी जलती चीज से दागे जाने का गंभीर जख्म है। उसके सिर के कुछ बाल उखड़े हुए हैं और उसके शरीर पर नाखूनों से नोंचे जाने के निशान भी हैं।

महिला विकृति मानसिकता का शिकार

पल्लवीपोरवाल ने कहा, 'लड़की की हालत देखकर लगता है कि उसे गोद लेने वाली महिला बेहद विकृत मानसिकता की शिकार है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।'

गुप्तांग को जलती चीज से दागा गया 

इस बीच, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल ने बताया कि पीड़ित लड़की के गुप्तांग पर किसी जलती चीज से दागे जाने का गंभीर जख्म है, उसके सिर के कुछ बाल उखड़े हुए हैं और उसके शरीर पर नाखूनों से नोंचे जाने के निशान भी हैं। पोरवाल ने कहा, "लड़की की हालत देखकर लगता है कि उसे गोद लेने वाली महिला बेहद विकृत मानसिकता की शिकार है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।"

पॉक्सो एक्ट के तहत भी हो सकती है करवाई 

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने इस महिला पर 'हल्की' धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और मामले में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) और अन्य गंभीर प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। एमआईजी थाना प्रभारी वर्मा ने कहा कि लड़की के बयान और उसका इलाज कर रहे डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी में उचित धाराएं जोड़ी जाएंगी।

Tags:    

Similar News