Money Laundering Case : ईडी का बड़ा एक्शन, जांच में सहयोग न करने पर अनिल देशमुख गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Money Laundering Case : प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में गिरफ्तारी से पहले अनिल देशमुख को 5 बार समन जारी किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा समन रद्द करने से इनकार करने के बाद वह सोमवार को एजेंसी के सामने पेश हुए थे।

Update: 2021-11-02 02:24 GMT

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख।

Money laundering case : देश की बड़ी जांच एजेंसी ने प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) ने 100 करोड़ की वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) को 12 तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ( ED ) ने अनिल देशमुख को सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। लगभग 12 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ के बाद ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अनिल देशमुख ने ईडी के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। साथ ही उन पर जांच में भी सहयोग नहीं करने का भी आरोप है।

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आज कोर्ट में होगी पेशी

प्रवर्तन निदेशालय आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अदालत में पेश करेगी। इससे पहले प्रववर्तन उनका मेडिकल टेस्ट भी होगा। प्रवर्तन निदेशालय ( Enforcement Directorate ) आज अनिल देशमुख को PMLA कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड में लेने की मांग करेगी। अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) के वकील ने कहा है कि वो इस गिरफ्तारी का कोर्ट में विरोध करेंगे।

Param Bir Singh ने लगाए थे वसूली के आरोप

उद्धव सरकार में गृह मंत्री रह चुके एनसीपी नेता अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ( Param Bir Singh ) ने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप लगाए थे, लेकिन अब खुद परमबीर सिंह कहां है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं है। यह मामला मार्च 2021 में तब सामने आया था जब पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। वसूली के आरोपों से घिरने के बाद अनिल देशमुख ने 5 अप्रैल को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 10 मई को ईडी ने उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया।

 वकील साथ रखने की इजाजत

अनिल देशमुख जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ( Bombay High Court ) में हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) को ईडी समन से कोई राहत नहीं दी थी। उन्हें पूछताछ के दौरान अपने वकील को एक फासले पर मौजूद रहने की इजाजत जरूर दी थी। साथ ही गिरफ्तारी से बचने के लिए निचली अदालत ( Special PMLA Court ) से राहत की दरकार करने का निर्देश दिया था।

बार-बार समन जारी होने पर भी नहीं हुए थे पेश

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) अपने वकील के साथ सोमवार सुबह करीब 11 बजकर 40 मिनट पर दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित ईडी ( ED ) के ऑफिस पहुंचे थे। इससे पहले ईडी द्वारा पांच बार समन जारी किए जाने के बावजूद देशमुख पेश नहीं हुए थे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ( Bombay High Court ) द्वारा पिछले सप्ताह समन रद्द करने से इनकार करने के बाद वह एजेंसी के समक्ष पेश हुए।

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