Hafiz Saeed : मुंबई हमलों के गुनहगार हाफिज सईद को 31 साल की जेल, दो अलग मामलों में सजा

Hafiz Saeed Gets 31 Years In Jail By Pak Court: मुंबई हमले के आरोपी और पाकिस्तान के जमात उद दावा संगठन के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद को आतंकवाद के दो और मामलों में 31 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.

Update: 2022-04-08 14:33 GMT

Hafiz Saeed : मुंबई हमलों के गुनहगार हाफिज सईद को 31 साल की जेल, दो अलग मामलों में सजा

Hafiz Saeed Gets 31 Years In Jail By Pak Court: मुंबई हमले के आरोपी और पाकिस्तान के जमात उद दावा संगठन के प्रमुख आतंकी हाफिज सईद को आतंकवाद के दो और मामलों में 31 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर दी गई है. हाफिज सईद भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है. हाफिज सईद 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों का जिम्मेदार माना गया था. मुंबई हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों के अलावा 166 आम लोगों की मौत हुई थी. यहां तक कि हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने भी टॉप वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है. अमेरिका ने तो हाफिज सईद पर एक करोड़ रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है.

 हाफिज सईद (Hafiz Saeed) को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 31 साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3 लाख 40 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उसे टेरर फंडिंग के दो मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है. जमात उद दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है. वहीं अमेरिका ने उसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है. हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित है, जिसमें 161 लोग मारे गए थे.

पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ऐसे ही पांच अन्य मामलों में सईद को 36 साल जेल की सजा सुना चुकी है. यानि 68 साल कैद की कुल सजा एक साथ चलेगी. एक वकील ने बताया कि सईद को ज्यादा साल जेल में नहीं बिताना पड़े क्योंकि उसकी सजा साथ-साथ चलेगी.

17 जुलाई 2019 को पकड़ा गया था

हाफिज सईद को 17 जुलाई 2019 को आतंकी वित्त पोषण मामले में पकड़ा गया था. आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में उसे फरवरी 2020 में 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी. वहीं नवंबर 2020 में टेरर फंडिंग के दो मामलों में हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.

कोर्ट ने कर ली थी संपत्ति जब्त 

इसके अलावा कोर्ट ने हाफिज सईद की संपत्ति को भी जब्त करने और एक लाख रुपये से अधिक के जुर्माने का भी आदेश दिया था. हाफिज सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस साल की जेल और अब्दुल रहमान मक्की को छह माह कैद की सजा सुनाई गई थी.

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