राजस्थान में जांच करने के लिए CBI को अब राज्य सरकार से लेनी होगी अनुमति

सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के बाद अब CBI को हर केस की जांच के लिए अलग-अलग अनुमति लेनी होगी।

Update: 2020-07-20 17:04 GMT

File photo

जयपुर। सियासी घमासान के बीच राजस्थान सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बाद CBI को किसी जांच के लिए पहले राजस्थान सरकार की इजाजत लेनी होगी। इस नोटिफिकेशन के बाद केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ना भी तय माना जा रहा है। इस नोटिफिकेशन को राज्य में हुई हालिया घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।

राज्य सरकार में डिप्टी सेक्रेट्री रवि शर्मा के हस्ताक्षर से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब राजस्थान में किसी भी केस की जांच के लिए CBI को राज्य सरकार से पूर्वानुमति लेनी होगी और यह हर केस के लिए हर बार लेनी होगी। अर्थात जिस केस की जांच करनी है, उसकी पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। दूसरा केस हो तो फिर से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

अधिसूचना के मुताबिक, भारत सरकार को दिल्ली विशेष पुलिस बल (CBI) के DSPE कानून 1946 की धारा 3 के तहत किसी अपराध की जांच के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति लेनी होगी। अर्थात इस कानून के तहत आनेवाली सामान्य सहमति मान्य नहीं होगी, बल्कि हर केस के लिए अलग-अलग सहमति लेनी होगी।

इससे पहले आज ही CBI की एक टीम विधायक कृष्णा पुनिया से पूछताछ करने पहुंची थी। ASO विष्णुदत्त शर्मा सुसाइड केस के सिलसिले में CBI की यह टीम पहुंची थी। बताया जाता है कि CBI की यह टीम पुनिया के जयपुर स्थित आवास गई थी।

जानकारों का कहना है कि इस नोटिफिकेशन के बाद CBI अगर किसी केस की जांच करना चाहती है और उसे इजाजत नहीं मिलती है, तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। आज के नोटिफिकेशन में कुछ पूर्व के केसों में CBI को जांच की दी गई अनुमति को भी स्थगित कर दिया गया है।

पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सरकार भी अपने यहां पहले ऐसा नियम लागू कर चुके हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मीडिया से कहा 'सरकार के नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि CBI अब बिना राजस्थान सरकार की पूर्वानुमति के किसी केस की जांच नहीं कर सकती। यह निर्णय इसलिए लिया गया है, क्योंकि सरकार ऑडियो क्लिप और अन्य मुद्दों को लेकर डरी हुई थी।'

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