Azam Khan Convicted : रामपुर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को माना दोषी, खतरे में सियासी सफर

Azam Khan Convicted : रामपुर कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को माना हेट स्पीच का दोषी।

Update: 2022-10-27 09:10 GMT

हेट स्पीच : रामपुर कोर्ट ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान को माना नफरती देने का दोषी।

Azam Khan Convicted : यूपी ( Uttar pradesh ) की रामपुर कोर्ट ( Rampur court ) ने सपा के कद्दावर नेता आजम खान ( Azam Khan ) को हेट स्पीच ( Hate speech ) के तीन धाराओं में दोषी माना है। अपराह्न तीन बजे सजा सुनाई जाएगी। अदालत में मौजूद आजम खान ( Azam Khan Convicted ) को अदालती कस्टडी में ले लिया गया है। बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसको लेकर कोर्ट का फैसला आया है।


रामपुर कोर्ट ( Rampur Court ) ने जब ये फैसला सुनाया उस समय अदालत में दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। आजम खान ( Azam Khan ) और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान भी अदालत में ही हैं। 7 अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस समय आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था।

 दरअसल, 7 अप्रैल 2019 को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ( Azam Khan ) ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे।

Azam Khan Convicted : ये है पूरा मामला

आजम खान ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिलत इलाके में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने भड़काऊ भाषण देते हुए देश में खराब हालात के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया था। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी भड़काऊ बयान दिया था। भाजपा के नेता आकाश सक्सेना ने अमर्यादित टिप्पणी के मामले में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 अक्टूबर को मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगर आजम खान के खिलाफ 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी। 

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