Sheena Bora Murder Case: इंद्राणी मुखर्जी जेल से हुई रिहा, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत
Sheena Bora Murder Case: इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) को शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora murder case) में सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत द्वारा दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को भायखला जेल (Byculla Jail) से रिहा कर दिया गया।
Sheena Bora Murder Case: इंद्राणी मुखर्जी जेल से हुई रिहा, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी जमानत
Sheena Bora Murder Case: इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) को शीना बोरा हत्याकांड (Sheena Bora murder case) में सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत द्वारा दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को भायखला जेल (Byculla Jail) से रिहा कर दिया गया। जेल से बहार आने के बाद इंद्राणी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। भायखला जेल से निकलने के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि मैं अभी घर जा रही हूं। मैंने उन सभी लोगों को माफ कर दिया है जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है।
मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 2 लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत दिए जाने के एक दिन बाद भायखला जेल से रिहा हुई।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 20, 2022
उन्होंने कहा, "अभी घर जा रही हूं। अभी आगे की कोई योजना नहीं है, सिर्फ घर जाना है।" pic.twitter.com/gcJPKXi2jb
मैंने जेल में बहुत कुछ सीखा। दरअसल गुरुवार को मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बेटी शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत की शर्तों के तहत जमानत दे दी थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को मुखर्जी (50) को जमानत दे दी थी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि इंद्राणी अनिवार्य रूप से अपना पासपोर्ट विशेष अदालत को सौंपेगी और अदालत की अनुमति के बिना देश से बहार नहीं जाएंगी।
कोर्ट ने इंद्राणी को निर्देश दिया है कि वह मामले में किसी गवाह से संपर्क न करें और सबूतों से छेड़छाड़ न करें। वह सुनवाई में शामिल होंगी और स्थगन की मांग नहीं करेंगी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन के मामले में अभियोजन पक्ष जमानत रद्द करने के लिए अर्जी दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी। मुखर्जी (इंद्राणी मुखर्जी) को हत्या के मामले में साढ़े छह साल पहले गिरफ्तार (Arrested) किया गया था। अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से वह मुंबई के भायखला महिला जेल (Byculla Women's Jail) में बंद थी।
ये था मामला
शीना बोरा दरअसल, इंद्राणी मुखर्जी और उनके पहले पति संजीव खन्ना की बेटी थी, जिसकी साल 2012 में 24 अप्रैल को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को जला दिया गया था। शीना को इंद्राणी अपनी बहन बताती थी। बताया गया है कि इंद्राणी के दूसरे पति पीटर के बेटे से शीना की नजदीकियां थी, जो रिश्ते में उसका सौतेला भाई लगता था। यह रिश्ता उसकी मौत की वजह बना। करीब तीन साल तक पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी रही, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। 2015 में पुलिस को ड्राइवर के खुलासे से केस सुलझाने में मदद मिली थी।