Marriage Age : शादी की उम्र को लेकर सपा नेता अबु आजमी का विवादित बयान, कहा - जिनके खुद के बच्चे नहीं वो लाए ऐसा कानून
Marriage Age : सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि कानून बनाने में उनकी राय लेनी चाहिए जो लड़की-लड़के के बाप हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नियम बनाने की जरुरत नहीं है ये घरवालों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कब अपनी लड़की या लड़के की शादी करनी है।
Marriage Age : केंद्रीय कैबिनेट द्वारा शादी के लिए लड़कियों की उम्र बढ़ाए जाने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए सपा नेता अबू आजमी ( SP Leader Abu Azmi ) ने पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं वे ही ऐसा कानून लाए हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान लड़की की उम्र ( Girls marriage age ) बढ़ाए जाने के फैसले पर सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि कानून बनाने में उनकी राय लेनी चाहिए जो लड़की-लड़के के बाप हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई नियम बनाने की जरुरत नहीं है ये घरवालों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कब अपनी लड़की या लड़के की शादी करनी है।
शादी की उम्र पर मां-बाप खुद करें फैसला
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ( Abu Ami ) ने यह भी कहा कि मां बाप अपने बच्चे के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसलिए यह उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आप यह कानून बनाइए और इंतजार कीजिए कि जितने आदिवासी या एससी और एसटी लोग हैं जिनमें बचपन में शादी करने का रिवाज है। उनपर मुक़दमे दायर कीजिए और जेल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाल दीजिए।
संसद में संशोधन विधेयक पेश करेगी सरकार
लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष करने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ जैसे नियमों में भी बदलाव किया जाएगा।
टास्क फोर्स की सिफारिश पर सरकार की मुहर
जया जेटली की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस कमेटी का गठन साल 2020 में किया गया था। इस टास्क फोर्स का गठन मां बनने की उम्र से संबंधित समस्याएं, मातृ मृत्यु दर को कम करने, पोषण स्तर में सुधार जैसे मुद्दों के लिए किया गया था। टास्क फोर्स ने सुझाव दिया था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय महिला की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
Marriage Age : बता दें कि साल 1978 में लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बने कानून में संशोधन किया गया था। जिसके बाद लड़कों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 तय की गई थी। एक बार फिर देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जा रहा है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।