छठ पूजा को लेकर यूपी व झारखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन, कोविड प्रोटोकाॅल का पालन जरूरी

छठ पूजा को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर कोविड प्रोटोकाॅल के पालन की जिम्मेवारी आयोजन समिति को सौंपी है, वहीं झारखंड सरकार ने तीखी आलोचना के बाद नई गाइडलाइन जारी की है और घाटों पर छठ करने की छूट दी है...

Update: 2020-11-18 03:02 GMT

जनज्वार। छठ महापर्व को लेकर उत्तरप्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कोविड मानकों व सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए महापर्व मनाने की बात कही गई है। वहीं, झारखंड सरकार ने पूर्व में जारी गाइडलाइन को लेकर तीखी आलोचना झेलने के बाद नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कोविड मानकों का पालन करते हुए नदी व तालाब घाट पर छठ मनाने की छूट दी गई है। झारख्ंाड में सार्वजनिक घाटों पर छठ मनाने पर पूर्व की गाइडलाइन में प्रतिबंध लगा देने से हेमंत सोरेन सरकार विपक्षी दलों के साथ सत्ताधारी पार्टी झामुमो-कांग्रेस से घिर चुकी थी। ऐसे में सरकार को अपना स्टैंड बदलना पड़ा।

यूपी सरकार के गाइडलाइन में क्या है?

उत्तरप्रदेश सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि व्रती यह पर्व घर पर ही या घर के निकट मनाएं। छठ पर्व को लेकर नगर निगम, नगर निकाय को घाटों पर उचित प्रबंध करने को कहा गया है। घाटों पर लाइटिंग, एंबुलेंस व अन्य आवश्यक व्यवस्था हर साल की तरह करने को कहा गया है। इस साल कोविड संक्रमण के मद्देनजर छठ पर्व मनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है और लोगों से कहा गया है कि वे दो गज दूरी का पालन करें।


छठ आयोजन को लेकर दो गज दूरी व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेवारी पर्व की आयोजन कमेटी को सौंपी गई है। गाइइ लाइन में कहा गया है कि समय-समय पर भारत सरकार व उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन का इस दौरान पालन किया जाए।

झारखंड सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में क्या कहा है?

झारखंड सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि दो गज दूरी का पालन करते हुए लोग छठ पर्व केंटोनमेंट जोन से बाहर सार्वजनिक घाटों पर कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दौरान मास्क पहनने को अनिवार्य बनाया गया है। घाटों के किनारे किसी तरह के स्टाॅल लगाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा और किसी प्रकार का म्यूजिकल प्रोग्राम भी नहीं होगा।

गाइडलाइन में यह कहा गया है कि छठ आयोजन समिति जिला प्रशासन से सहयोग कर गाइडलाइन का पालन करवाने में मदद करेंगी। घाटों पर आतिशबाजी पर भी रोक रहेगी। यह भी कहा गया है कि जो भी गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ नियम संगत कार्रवाई की जाएगी।


मालूम हो कि 15 नवंबर को सरकार द्वारा छठ गाइडलाइन की राज्य में व्यापक आलोचना हुई, जिसके बाद 17 नवंबर को मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक अहम बैठक की और फिर नयी गाइडलाइन जारी की। इस मामले पर राजनीति तेज होने को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि यह महामारी राजनीति करने का विषय नहीं है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट में कहा कि आपकी सरकार जन भावना को हमेशा सर्वापरि रखेगी। लोगों से प्रार्थना है कि इस महापर्व के अवसर पर इस महामारी को बिल्कुल हल्के में नहीं लें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। मास्क का प्रयोग अवश्य करें अैर छोटे बच्चों एवं घर के बुजुर्गाें का विशेष ध्यान रखें।

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