भाजपा की पूर्व एमएलसी और उनके बर्खास्त वाइस चासंलर पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज
पुलिस इंस्पेक्टर, महेश पांडे ने नेहा पांडे की शिकायत पर कहा, उनके ससुर आद्या प्रसाद पांडे, सास वीणा पांडे, पति डॉ. शिवेश पांडे और शिवेश के भाई डॉ. नीलेश पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.....
पवन जायसवाल की रिपोर्ट
वाराणसी, जनज्वार। मणिपुर यूनिवर्सिटी के बर्खास्त वाइस चांसलर प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे, उनकी पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व एमएलसी वीणा पांडे और उनको दो बेटों के खिलाफ दहेज अधिनियम और घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उनकी बहू की शिकायत पर गुरुवार 10 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर महेश पांडे ने नेहा पांडे की शिकायत पर कहा, उनके ससुर आद्या प्रसाद पांडे, सास वीणा पांडे, पति डॉ. शिवेश पांडे और शिवेश के भाई डॉ. नीलेश पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी 2014 में शिवेश से हुई थी और तब से शिवेश को 25 लाख रुपये के वाहन देने की मांग को पूरा नहीं करने के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
नेहा पांडे का कहना है कि वह पिछले छह वर्षों से अपने ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित की जा रही हैं और रिश्तेदारों के हस्तक्षेपर पर भी चीजें ठीक नहीं हुईं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि भाजपा की पूर्व एमएलसी वीणा पांडेय बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने की शौकीन रही हैं। वीणा पांडेय और उनके पति आद्या प्रसाद पांडेय के कई किस्से मीडिया की सुर्खियां बटोर चुके हैं। वीणा पांडेय के पति पर मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहते भ्रष्टाचार का आरोप रहा है, साथ ही मिर्ज़ापुर स्थित इनके पुरखों द्वारा गरीबों में आबंटित भूमि पर विवाद को लेकर इनका परिवार हमेशा विवादों में रहता है।
बीएचयू अरविंदो कॉलोनी मे रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की पूर्व एमएलसी डॉ वीणा पांडेय और उनके पूर्व कुलपति पति डॉ आद्या प्रसाद पांडेय और दोनों बेटों के खिलाफ लंका थाने में गुरुवार 10 दिसंबर की दोपहर को आईपीसी की धारा 498 ए, 504, 323, 313 सहित दहेज प्रतिरोध अधिनियम 3/4 के तहत दर्ज किया गया।
सामने घाट इलाके में रहने वाली नेहा पांडेय का आरोप है कि उसकी शादी 2014 में वीणा पांडेय के बड़े बेटे के साथ धूमधाम से संपन हुई थी। शादी के बाद से पल्सर मोटरसाइकिल और 25 लाख रुपये की मांग शुरु कर दी, जबकि 10 लाख रुपये और मोटरसाइकिल पहले ही दे दी गयी थी।
गौरतलब है कि मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आद्या प्रसाद पाण्डेय को भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रभाव से बर्खास्त कर दिया था। वह बीएचयू की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी थे। इस कार्रवाई के बाद उनकी सदस्यता भी खतरे में पड़ गयी थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव सूरत सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुए आदेश में कहा गया था कि राष्ट्रपति ने मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आद्या प्रसाद पांडेय द्वारा दिये गये जवाब, विश्वविद्यालय के रिकार्ड और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रो. पांडेय को बर्खास्त कर दिया है।
बीएचयू में अर्थशास्त्र विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक रहे प्रो. पांडेय को 26 अक्तूबर 2016 में मणिपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद से ही उनपर गंभीर प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगने लगे। इसको लेकर मणिपुर विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ, छात्रसंघ और कर्मचारी संघ ने हड़ताल कर दी थी। सभी ने प्रो. पांडेय की कार्यप्रणाली की व्यापक जांच कराने की मांग की थी।
इसके बाद 12 जुलाई 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों की उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर इन शिकायतों की जांच शुरू कराई गयी। हालांकि विश्वविद्यालय के तीनों संघ इस कमेटी से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने हड़ताल जारी रखी। इस बीच 17 अगस्त 2018 को मेघालय हाईकोर्ट के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. नंदकुमार सिंह और तेजपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. एमके चौधरी की सदस्यता वाली एक स्वतंत्र जांच कमेटी भी बना दी गयी थी। छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों ने 85 दिन से चल रही हड़ताल 22 अगस्त 2018 को खत्म कर दी थी।