Pilibhit News : गुंडे ने धरा "शीतला माता" का रूप, कोर्ट ने छह माह के लिए पीलीभीत से खदेड़ा
Pilibhit News: पीलीभीत में लोगों की धार्मिक आस्था की आड़ में शीतला माता (Sheetla Mata) बनकर गुंडई करने वाला मैकूलाल (Maikulal) उर्फ़ तुलसीराम उर्फ शीतला माता अब जनपद पीलीभीत की सीमा में नजर नहीं आएगा।
पीलीभीत से निर्मल कांत शुक्ल की रिपोर्ट
Pilibhit News: पीलीभीत में लोगों की धार्मिक आस्था की आड़ में शीतला माता (Sheetla Mata) बनकर गुंडई करने वाला मैकूलाल (Maikulal) उर्फ़ तुलसीराम उर्फ शीतला माता अब जनपद पीलीभीत की सीमा में नजर नहीं आएगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) (ADM-J) ने कथित शीतला माता को गुंडा (Rague) घोषित (Declared) कर दिया है। कथित शीतला माता को पीलीभीत जनपद की सीमा से छह माह (Six Month) के लिए निष्कासित (Expelled) कर दिया गया है। उसका लंबा आपराधिक इतिहास (Criminal History) सामने आया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के फैसले से बरखेड़ा (Barkhera) क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) सूरज यादव ने बुधवार को खुले न्यायालय में फैसला सुनाया। आदेश में कहा गया कि मैकूलाल उर्फ तुलसीराम पुत्र चुन्नीलाल किसान, निवासी ग्राम गाजीपुर कुण्डा, थाना बरखेड़ा, जिला पीलीभीत को निर्गत गुंडा अधिनियम का नोटिस 16 फरवरी 2021 की पुष्टि की जाती है। मैकूलाल को आगामी छह माह के लिए जनपद पीलीभीत की सीमा से निष्कासित किया जाता है।
मैकूलाल उर्फ तुलसीराम पुत्र चुन्नीलाल के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक ने 26 दिसंबर 2020 को अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दी आख्या में कहा कि अभियुक्त एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। इस भय व आतंक से आम जनता काफी भयग्रस्त है। इसकी गुण्डा गर्दी के कारण थाना पर कोई भी व्यक्ति सूचना देने की हिम्मत नहीं करता है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज जैसे अपराध कारित करता है। अभियुक्त के इस कृत्य से समाज में भय व आतंक का वातावरण बना हुआ है। अभियुक्त का स्वछन्द रहना साम्प्रदायिक सौहार्द व शान्तिपूर्ण वातावरण के हित में नहीं है। अभियुक्त का कृत्य उ॰प्र॰ गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम 2015 की धारा 2 खण्ड (ख)(3) के तहत दण्डनीय अपराध है। इसके कृत्यों से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त है। इसकी गतिविधियाँ आम जनता के लिए भयप्रद एवं हानिकारक हैं।
शीतला माता बने गुंडे का अपराधिक इतिहास
(1) मु॰अ॰सं॰ 209/2019 धारा 323/504/506 भा॰द॰वि॰ व 03(2)5 एससी/एसटी एक्ट, थाना बरखेड़ा, जि़ला पीलीभीत।
(2) मु॰अ॰सं॰ 276/2020 धारा 188 भा॰द॰वि॰ थाना बरखेड़ा, जि़ला पीलीभीत।
(3) मु॰अ॰सं॰ 993/2010 धारा 354/325/323/504/506 भा॰द॰वि॰ थाना बरखेड़ा, जि़ला पीलीभीत।
(4) बीट सूचना जी॰डी॰नं॰ 45, दिनांक 18.09.2020 प्रतिपक्षी के आपराधिक इतिहास का विस्तृत उल्लेख करते हुए धारा 3(1) उ॰प्र॰ गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 16.02.2021 को नोटिस निर्गत।
(5) मुकदमा अपराध संख्या 92/2018 धारा 323, 324 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (1) (घ) थाना बरखेड़ा।
(6) मुकदमा अपराध संख्या 349/2019 धारा 341, 147, 323, 504, 506 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (वीए) थाना बरखेड़ा।
बचाव में नहीं की कोर्ट में पैरवी
मैकूलाल उर्फ़ तुलसीराम उर्फ शीतला माता ने अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जारी गुंडा एक्ट के नोटिस को तामील करने के बाद भी न्यायालय आकर कोई लिखित और मौखिक ना तो आपत्ति की और ना ही वकील के माध्यम से कोई पैरवी की। न्यायालय में उसे बचाव का पर्याप्त अवसर दिया।
पत्रकारों को भी दे चुका धमकी
कस्बा बरखेड़ा निवासी पत्रकार विमलेश कुमार ने 28 सितम्बर को थाने में तहरीर देकर कहा था कि बरखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम गाजीपुर कुंडा में नई परंपरा के अंतर्गत 10 दिवसीय रामलीला मेले का आयोजन चल रहा है। 28 सितंबर को अपराहन 3 बजे मेला आयोजक मैकूलाल पुत्र चुन्नीलाल ने अखाड़े के खुले मंच से माइक से बरखेड़ा के पत्रकार विमलेश कुमार को सार्वजनिक रूप से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि अगर मेले में दिखाई दे तो खौलता हुआ तेल डालकर जान से मार दो।
घर में घुसकर की गुंडई
बरखेड़ा थाने में दी तहरीर में ग्राम गाजीपुर कुंडा की हीरा कली ने कहा था कि 29 सितंबर को शाम लगभग 5:30 बजे उसके घर पर आधा दर्जन से अधिक लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से आए। गाड़ी घर के बाहर रोक कर सीधे घर के अंदर घुस गए। गांव के ही मैकूलाल पुत्र चुन्नीलाल, नरेश पुत्र भगवानदास सहित पांच अज्ञात लोग उससे व उसकी पुत्री से मुंह में कपड़ा ठूंस कर जबरदस्ती छेड़छाड़ करने लगे। विरोध करने और शोर-शराबा होने पर पुत्र यशपाल व उसके पति मौके पर आ गए, जिस पर इन दबंगों ने अपने आप को घिरा हुआ देखकर उसके पुत्र यशपाल पर बांके से हमला कर दिया। उसके बेटे के हाथ में गंभीर चोट आई है। हीरा कली की तहरीर पर खुद को देवी का अवतार बताने वाले मैकूलाल उर्फ तुलसीराम उर्फ शीतला माता व उसके साथी नरेश व अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 148,149, 452, 354, 323, 506 के तहत नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था।