Merrut News: रिक्त होगी यूपी की खतौली विधानसभा सीट, 2 साल की सजा मिलने के बाद रद्द हुई इस BJP विधायक की सदस्यता

Merrut News: यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई है। अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है...

Update: 2022-11-04 09:43 GMT

Merrut News: यूपी में खाली हुई खतौली विधानसभा सीट, 2 साल की सजा मिलने के बाद रद्द हुई इस BJP विधायक की सदस्यता 

Merrut News: यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई है। अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, विधानसभा सचिवालय का कहना है कि सदस्यता तो दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर अपने आप ही समाप्त हो जाती है। 

BJP विधायक विक्रम सैनी के मामले को परीक्षण के लिए न्याय विभाग को भेजा गया है। न्याय विभाग से स्पष्ट राय मांगी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश दो साल की सजा पर ही लागू होगा। विक्रम सैनी को दो साल की सजा हुई है। न्याय विभाग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीट रिक्त घोषित करने पर निर्णय किया जाएगा। 

विधायक ने दी अदालत के फैसले को चुनौती

मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष MP-MLA कोर्ट से हुई दो साल की सजा के मामले में खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है। 

बता दें कि कवाल कांड के बाद हुए झगड़े मामले में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को अदालत ने 11 अक्टूबर को दो-दो साल कारावास और 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। विधायक समेत सभी आरोपियों की जमानत अर्जी भी स्वीकृत हो गई थी। निचली अदालत के फैसले पर विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। 

MLA विक्रम सैनी के अधिवक्ता भारतवीर अहलावत ने बताया कि अपील दायर कर दी गई है, जल्दी ही सुनवाई की तिथि तय हो जाएगी। वहीं, दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने स्थानीय अदालत के फैसले की कॉपी भी शासन को भेज दी है। डीजीसी राजीव शर्मा ने इसकी पुष्टी करते हुए बताया कि डीएम ऑफिस के माध्यम से विधायक को सजा की कॉपी भेज दी गई है। 

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