Nainital News: नैनीताल के प्रसिद्ध शेरवुड स्कूल का मामला, छात्र की मौत के मामले में प्रधानाचार्य सहित तीन को सजा

Nainital News: आठ साल पहले बीमारी की वजह से शेरवुड कॉलेज के छात्र की हुई मौत के मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल सहित तीन लोगों को लापरवाही का दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में तीनों को दो-दो साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आ

Update: 2022-06-29 15:00 GMT

Nainital News: नैनीताल के प्रसिद्ध शेरवुड स्कूल का मामला, छात्र की मौत के मामले में प्रधानाचार्य सहित तीन को सजा

Nainital News: आठ साल पहले बीमारी की वजह से शेरवुड कॉलेज के छात्र की हुई मौत के मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल सहित तीन लोगों को लापरवाही का दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में तीनों को दो-दो साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों को अंतरिम जमानत मिलने की वजह से फौरी तौर पर जेल नहीं जाना पड़ा है।

बुधवार को न्यायालय ने जिस मामले में यह सजा सुनाई है वह मामला आठ साल पहले नवंबर 2014 का है। घटनाक्रम के अनुसार पड़ोसी देश नेपाल निवासी शान प्रजापति नाम का एक छात्र नैनीताल के ख्यातिप्राप्त शेरवुड कॉलेज में कक्षा नौ का छात्र था। आठ नवंबर को यह छात्र कॉलेज में ही बीमार हो गया। छात्र की बीमारी को कॉलेज प्रबंधन ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। चार दिन के बाद 12 नवंबर को जब छात्र की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन छात्र की हालत खराब होने के चलते उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। छात्र को जब दिल्ली ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।


इस मामले में छात्र की मां नीना श्रेष्ठ ने कालेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल पर इलाज कराने में देरी एवं लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक छात्र शान के रूम पार्टनर और कालेज के डॉक्टर समेत 15 लोगों ने गवाही दी। गवाहों ने कोर्ट को बताया कि शान की तबीयत आठ नवंबर से ही खराब थी, लेकिन उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया। कालेज के डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि उन्हें भी स्वास्थ्य अधिक खराब होने की जानकारी नहीं दी गई। कालेज के लोग सिर्फ फोन पर दवा पूछते रहे। जब छात्र हल्द्वानी पहुंचा तब उन्हें पता चला कि वह कई दिनों से बीमार था ।

अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू, हॉस्टल वार्डन रवि कुमार व सिस्टर पायल को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए तीनों आरोपियों को दो-दो साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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