Uttarakhand News: उत्तराखण्ड के इस विधायक के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका, आपराधिक मामले छिपाने का है आरोप
Uttarakhand News: हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा से दबंग व चर्चित विधायक प्रणव कुमार चैम्पियन की धर्मपत्नी को चुनाव में पराजित कर विधायक बने नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
Uttarakhand News: हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा से दबंग व चर्चित विधायक प्रणव कुमार चैम्पियन की धर्मपत्नी को चुनाव में पराजित कर विधायक बने नवनिर्वाचित विधायक उमेश कुमार के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। उमेश कुमार शर्मा को शपथ ग्रहण से रोकने और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर इस याचिका में उमेश पर अपने हलफनामें में अपने खिलाफ चल रहे अपराधिक मामलों को छिपाने का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार को होली अवकाश के बाद भी मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में हुई।
हरिद्वार लक्सर डाबकी कलां गांव निवासी वीरेन्द्र कुमार व भावना पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि उमेश शर्मा ने नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया है। शपथपत्र में आपराधिक मामलों का पूरा विवरण नहीं दिया है। याचिका में कहा गया है कि उनका आपराधिक इतिहास है। उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 30 मामले दर्ज हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शर्मा की ओर से विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान फार्म 26 में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। तथ्यों को छिपाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने शर्मा को विधानसभा की शपथ लेने से रोकने की मांग की गयी है। इसके अलावा चुनाव आयोग से उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्यवाही करने की भी मांग की गयी है।
पीठ ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा कि इस मामले को चुनाव याचिका के तहत क्यों नहीं चुनौती दी गयी? पीठ ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं से पूछा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 80 व संविधान की धारा 329 के तहत इस मामले को चुनाव याचिका के तहत क्यों नहीं चुनौती दी गयी ? जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिये 23 मार्च तक की मांग की गयी है। अब इस मामले में 23 मार्च को सुनवाई होगी।