2जी घोटाले में क्लीन चिट पाए कांग्रेसी नेताओं के लिए दूसरी बड़ी खुशखबरी मुंबई हाईकोर्ट से आ रही है।
हाई कोर्ट ने आदर्श सोसायटी घोटाला मामले में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर केस चलाने की अनुमति देने वाले राज्यपाल के आदेश को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि चव्हाण पर आदर्श घोटाले में कोई केस नहीं चलेगा।
फैसले पर टिप्पणी करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि राज्यपाल का आदेश पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और पक्षपातपूर्ण था। मैं पूरी तौर पर निर्दोष हूं। गौरतलब है कि अशोक चव्हाण के खिलाफ सीबीआई जांच राज्यपाल सी.विद्यासागर राव की मंजूरी के बाद फरवरी 2016 से हो रही है।
चव्हाण के वकील ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि 2016 में राज्यपाल सी.विद्यासागर राव ने सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव के कारण मंजूरी दी थी।