उत्तराखण्ड के बाद हिमाचल प्रशासन हुआ तब्लीगियों पर सख्त, कहा जो हम वार्निंग देते हैं उसे करते हैं लागू
अगर कोई व्यक्ति इस तरह से संक्रमित हो जाता है और कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाती है, तो आरोपी मरीज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा...
शिमला, जनज्वार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगी अगर किसी व्यक्ति पर थूकता है तो उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होगा।
अगर वह व्यक्ति जिस पर थूका गया है, कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है और मृत्यु हो जाती है, तो थूकने वाले आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरडी ने सोमवार 6 अप्रैल को वीडियो मैसेज में मीडिया को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य के एक अस्पताल से ऐसी घटना की सूचना मिली है। मीडिया को एक वीडियो संदेश में कहा, "अगर कोई व्यक्ति इस तरह से संक्रमित हो जाता है और कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाती है, तो आरोपी मरीज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।"
उन्होंने कहा कि रविवार 5 अप्रैल को उनकी चेतावनी के बाद 52 व्यक्तियों ने हिमाचल पुलिस को अपनी हालिया विदेश और अंतर-राज्य यात्रा के बारे में बताया।
उन्होंने चेतावनी दी थी कि इस तरह की जानकारी को छुपाना, विशेषकर तब्लीगी जमात के सदस्यों द्वारा दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज से लौटने के बाद, हत्या या हत्या के प्रयास का आपराधिक मामला दर्ज करने की वजह बनेगा।
थूक के माध्यम से कोरोना वायरस प्रसार को रोकने के लिए, राज्य ने पिछले सप्ताह तीन महीने के लिए च्यूइंग गम की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
रविवार 5 अप्रैल को राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, राज्य में सात कोरोनोवायरस रोगियों का इलाज किया गया है। एक मरीज को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि एक की मौत हो गई।
चार अन्य मरीजों का राज्य के बाहर इलाज चल रहा है। हिमाचल में उपचार पर चल रहे सभी सात मरीजों को तब्लीगी जमात का सदस्य बताया गया है।