बकरी और मुर्गी चोरी के केस में वरिष्ठ सपा नेता आज़म खान की नहीं होगी गिरफ्तारी

Update: 2019-12-06 05:43 GMT

सपा सांसद आजम खान ने अपने खिलाफ दर्ज 16 अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की मांग के लिए की थी याचिका दाखिल, इनमें बकरी और मुर्गी चोरी करने के चर्चित केस भी हैं शामिल, जबकि छह मामले चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर हैं दर्ज....

जेपी सिंह की रिपोर्ट

जनज्वार। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 दिसम्बर तक रोक लगा दी है। आजम खान की से दाखिल अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 11 दिसम्बर तक रोक लगा दी गई है। रामपुर के सांसद आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि तब तक उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल या उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

लाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान की अग्रिम जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए 11 दिसंबर को पेश करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि इस मामले में अपर महाधिवक्ता सरकार की तरफ से बहस करेंगे। इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए। सरकारी अधिवक्ता ने यह भी आश्वासन दिया कि 11 दिसंबर तक आजम खान के खिलाफ कोई प्रतिकूल या उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दूसरी तरफ मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की पीठ ने भी मोहम्मद आजम खान के मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई हेतु पेश करने का आदेश दिया है। ऐसे ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा एवं पुत्र अब्दुल्ला आजम खान के मामले में भी कोर्ट ने 11 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय की है। आजम खान की ओर से दाखिल सभी याचिकाओं पर 11 दिसंबर को कोर्ट फिर सुनवाई करेगी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक विद्वेष की भावना से झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। कई मुकदमे एक ही प्रकृति के हैं और उनका कोई आधार भी नहीं है। आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों में सात यतीम खाने और वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे, छह चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी के आरोपों से जुड़ा है। इसके साथ ही पूर्व सांसद और रामपुर से भाजपा प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा पर चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का भी एक मामला दर्ज है।

गौरतलब है कि वक्फ की संपत्तियों से जुड़े दो मामलों में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा पर भी केस दर्ज हैं। कोर्ट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा को भी 11 दिसंबर को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। आजम खान की ओर से दाखिल 13 याचिकाओं पर जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ में सुनवाई हुई, जबकि वक्फ बोर्ड में कस्टोडियन से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर की अध्यक्षता वाली डिविजन पीठ में हुई।

पा सांसद आजम खान ने अपने खिलाफ दर्ज 16 अलग-अलग मामलों में गिरफ्तारी पर रोक की मांग के लिए याचिका दाखिल की थी। इनमें बकरी और मुर्गी चोरी करने के चर्चित केस भी शामिल हैं। आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों में सात मामले यतीम खाने और वक्फ की सम्पत्तियों पर अवैध कब्जे को लेकर दर्ज कराये गये हैं, जबकि छह मामले चुनाव आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज हैं। एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी के आरोपों से जुड़ा है। वहीं पूर्व सांसद और रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी रही जयप्रदा पर चुनाव के दौरान अभद्र टिप्पणी का भी एक मामला दर्ज है।

लाहाबाद हाईकोर्ट से इससे पहले भी 27 मुकदमों में आज़म की गिरफ्तारी पर रोक लग चुकी है। इस तरह हाईकोर्ट ने अब तक 43 मुकदमों में आज़म की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी है।

जम खान की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ में 13 मामले की सुनवाई हुई, वहीं 3 मामलों की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।मामले में 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी।

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