कठुआ बलात्कार मामले में नया मोड़, अदालत ने दिया 6 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Update: 2019-10-23 05:15 GMT

कठुआ में 6 वर्षीय एक बच्ची के साथ मंदिर में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल के 6 सदस्यों के खिलाफ ​दिया अदालत ने कल मुकदमा दर्ज करने का निर्देश...

जनज्वार, जम्मू। जम्मू-कश्मीर की अदालत द्वारा 2018 में जम्मू के कठुआ में हुए एक बच्ची के बलात्कार के मामले में कल दिए एक आदेश के बाद सनसनी फैल गयी है।

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म्मू—कश्मीर की एक अदालत ने कठुआ में 6 वर्षीय एक बच्ची के साथ मंदिर में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले की जांच करने वाले विशेष जांच दल (एसआईटी) के 6 सदस्यों के खिलाफ ही कल मंगलवार 22 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश ​दिया है।

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मंगलवार 22 अक्टूबर को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम सागर ने गवाहों की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि 8 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले की एसआईटी में शामिल जिन 6 पुलिस वालों ने जांच की है, उन सबके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने जम्मू के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश देते हुए कहा कि इन सभी छह लोगों के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है। इन लोगों ने गवाहों को मन-मुताबिक बात बुलवाने के लिए टॉर्चर किया है।

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दालत ने तत्कालीन एसएसपी आरके जल्ला (अब सेवानिवृत्त), एएसपी पीरजादा नाविद, पुलिस उपाधीक्षकों शतम्बरी शर्मा और निसार हुसैन, पुलिस की अपराध शाखा के उप निरीक्षक उर्फन वानी और केवल किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के दौरान 11 नवंबर को एसएसपी तेजिंदर सिंह से प्रोगेस रिपोर्ट देने को कहा है।

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