महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कल 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट का आदेश
कल 25 नवंबर को महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज 26 नवंबर को 10.30 बजे तक के लिए फैसला रख लिया था सुरक्षित...
जनज्वार। महाराष्ट्र में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कल 27 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले पहले फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि शनिवार 23 नवंबर को कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट फ्लोर टेस्ट का फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना और अशोक भूषण की पीठ ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के खिलाफ एनसीपी-कांग्रेस और शिवसेना द्वारा संयुक्त रूप से दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है और कल 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट करने को कहा है।
कल मंगलवार 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था। इससे पहले सोमवार 24 नवंबर को महाराष्ट्र मुद्दे पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था जिससे दानों सदनों की कार्रवाई बुरी तरह प्रभावित हुई।
कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कल 25 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट से बहुमत परीक्षण कराने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी विधायकों की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी और गवर्नर ऑफिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि बहुमत परीक्षण के लिए समय तय करना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस मामले में 3 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है।
एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 'यह फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कल पांच बजे से पहले यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाजपा का खेल खत्म हो गया है। कुछ दिनों में महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस की सरकार होगी।'