232 दिनों के बाद रिहा हुए उमर अब्दुल्ला, पीएसए हटाया गया

Update: 2020-03-24 11:24 GMT

उमर की बहन सारा पायलट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 (पीएसए) के तहत भाई उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा था कि अगर उमर को रिहा करने की योजना है, तो जल्द करें...

जनज्वार। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को आखिरकार मंगलवार को 232 दिनों की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से उमर अब्दुल्ला नजरबंद थे। फरवरी माह में उनकी छह महीने की नजरबंदी की अवधि खत्म हो रही थी, इसी दौरान उनपर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया और फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 (पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मंगलवार को इन आरोपों को वापस ले लिया।

संबंधित खबर : अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन को करोड़ों का नुकसान, खाली बैठे हैं कारोबारी

पुलिस द्वारा पीएसए के तहत लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया गया। इसके बाद उमर की रिहाई के आदेश जारी किए गए। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त को उमर को हिरासत में ले लिया गया था। उनके अलावा फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को भी हिरासत में लिया गया था। फारुक अब्दुल्ला 13 मार्च को रिहा किए गए थे।

ता दें कि उमर की बहन सारा पायलट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 (पीएसए) के तहत भाई उमर अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा था कि अगर उमर को रिहा करने की योजना है, तो जल्द करें। अगर आप उन्हें अगले हफ्ते तक रिहा नहीं करेंगे तो हम उनकी बहन की याचिका पर मेरिट के आधार पर सुनवाई करेंगे।

संबंधित खबर : कश्मीर में VPN के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

हीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इस पर खुशी जताते हुए ट्वीट किया और लिखा, 'यह जानकर खुशी हुई कि उमर अब्दुल्ला की असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक नजरबंदी को रद्द कर दिया गया। अब केंद्र को जम्मू-कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को बहाल करना चाहिए।'

फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने उमर अब्दुल्ला के 232 दिन बाद रिहा होने पर ट्वीट करते हुए कहा, 'यह व्यक्ति कश्मीर में भारत सरकार की स्थिति का महत्वपूर्ण पैरोकार था जो 232 दिनों तक अपने ही घर में नजरबंद था।'

Tags:    

Similar News