कश्मीर में VPN के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज
वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के खिलाफ श्रीनगर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, पुलिस ने लगाया सोशल मीडिया के दुरुपयोग का आरोप....
जनज्वार। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सोमवार को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए स्थानीय लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
श्रीनगर पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'सोशल मीडिया के दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए कश्मीर जोन के श्रीनगर साइबर पुलिस स्टेशन ने विभिन्न सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने सरकारी आदेशों की अवहेलना की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया है।
संबंधित खबर : पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले तीनों कश्मीरी युवकों को पुलिस ने किया रिहा
पुलिस ने कहा कि बदमाशों द्वारा 'अलगाववादी विचारधारा का प्रचार करने और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'सोशल मीडिया साइटों के दुरुपयोग की लगातार खबरें आ रही थीं।
पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'इस संबंध में बहुत सी घटिया सामग्री भी जब्त की गई है।' यह मामला 2020 के यू / एस 13 यू ए (पी) अधिनियम 188, आईपीसी के 505 और आईटी अधिनियम के 66-ए (बी) के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा, 'मैं आम जनता से वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की अपील करता हूं।'
जम्मू-कश्मीर सरकार ने 14 जनवरी को सभी सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध, सरकार ने कहा, गलत सूचनाओं के प्रचार के लिए "सामाजिक अस्थिरता पैदा करने का प्रभाव" के लिए उपद्रवियों द्वारा साइटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए था।