पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका खारिज

Update: 2017-11-06 16:21 GMT

जज भावेश वट्टी ने प्राथमिक जांच के आधार पर विनोद वर्मा के अपराध को माना गंभीर, कहा नहीं दी जा सकती जमानत

रायपुर। अश्लील सीडी मामले में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की जमानत याचिका रायपुर की स्थानीय अदालत द्वारा खारिज कर दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स स्कैंडल की सीडी रखने और ब्लैकमेलिंग के आरोप में उन्हें 27 अक्तूबर को उनके गाजियाबाद स्थित घर से गिरफ्तार किया गया था।

मामले को देख रहे जज भावेश वट्टी ने प्राथमिक जांच के आधार पर विनोद वर्मा के अपराध को गंभीर मानते हुए निर्णय दिया कि उन्हें इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई कि आज ही विनोद वर्मा हाइकोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे।

गौरतलब है कि बीजेपी आईटी सेल प्रभारी प्रकाश बजाज की शिकायत पर पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी हुई थी। प्रकाश बजाज ही वो शख्स हैं, जिनके पास ब्लैकमेलिंग का फ़ोन आया था और फ़ोन करने वाले ने कहा था कि तुम्हारे आका की सेक्स सीडी हमारे पास है। इसके बाद बजाज ने पंडरी थाने में इसकी शिकायत दर्ज की थी।

गौरतलब है कि अश्लील सीडी कांड में गिरफ्तार वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर आज 6 नवंबर को दोनों पक्षों के बीच तकरीबन डेढ़ घंटे चली बहस में जज भावेश वट्टी ने विनोद वर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

आज हुई सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत में फैज़ल रिज़वी और सुदीप श्रीवास्तव ने विनोद वर्मा की ओर से पक्ष रखा था। अब गाजियाबाद से गिरफ्तार विनोद वर्मा 13 नवंबर तक सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे।

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