केरल लव जिहाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हदिया की शादी की जांच का NIA को कोई हक नहीं

Update: 2018-01-23 12:27 GMT

केरल के हदिया लव जिहाद केस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन करने वाली हदिया बालिग, इसलिए उसकी शादी की जांच का हक NIA को नहीं...

दिल्ली। कोर्ट ने यह भी कि शादियों को आपराधिक साजिश, आपराधिक पहलू और आपराधिक कार्रवाई से बाहर रखा जाना चाहिए, नहीं तो ये कानून में एक गलत उदाहरण के बतौर याद किया जाएगा।

हदिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि इस मसले पर NIA जांच तो जारी रख सकती है, लेकिन उसे यह हक कतई नहीं है कि वह हदिया की शादी को लेकर जांच करे। अपनी मर्जी से शादी और धर्म परिवर्तन करने वाली हदिया 24 साल की है। ऐसे में शादी सही है या नहीं ये कोई और नहीं कह सकता, बल्कि लड़की और लड़के को ही यह अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NIA को सिर्फ यह अधिकार है कि वह इस मामले में सिर्फ ये देख सकता है कि हाईकोर्ट ने जिस शादी को शून्य करार दिया वो सही है या नहीं। गौरतलब है कि 'लव जिहाद’ की शिकार हुई केरल की अकिला अशोकन उर्फ हादिया ने कहा था कि उन्हें किसी ने धर्म परिवर्तन को मजबूर नहीं किया था। वह मुस्मिल हैं और अपने पति के पास वापस जाना चाहती हैं।

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केरल के हदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक शफीन जहां से शादी करने वाली 24 वर्षीया अखिला उर्फ हदिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसे अपनी आजादी चाहिए और वह अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। हदिया ने कहा था कि वह पिता नहीं बल्कि पति के साथ रहना चाहती है।

गौरतलब है कि हदिया के पिता केएम अशोकन की अपील पर उसके रजिस्टर्ड विवाह को हाईकोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। साथ ही उसके पिता ने कहा था कि जिस मुस्लिम युवा से उनकी बेटी ने विवाह किया है उसका संबंध आतंकी संगठन से है। इतना ही नहीं मीडिया में लगातार परिवार, संघ, पुलिस, अदालत और प्रशासन द्वारा उसे प्रताड़ित करने की खबरें छाई रहीं। उसे पिता द्वारा घर में नजरबंद करने की खबरें भी आईं। हाईकोर्ट द्वारा हादिया और शफीन जहां की शादी को अवैध ठहराने के खिलाफ शफीन जहां ने 20 सितंबर को याचिका दायर की थी, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है।

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हदिया लव जिहाद मामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होनी है।

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