कोर्ट ने कहा उन्नाव गैंगरेप आरोपी कुलदीप सेंगर और अन्य पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए हैं जिम्मेदार

Update: 2019-08-14 03:47 GMT

बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ गैंगरेप मामले में रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में कोर्ट पहले आरोप कर चुकी है तय, अब पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत मामले में कोर्ट ने ठहराया जिम्मेदार...

जेपी सिंह की रिपोर्ट

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित मौत के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर और अन्य के खिलाफ मंगलवार 13 अगस्त को आरोप तय किए।

जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को 2018 में सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी बनाने और उन पर हमला करने के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद सिंह, कॉन्स्टेबल आमिर खान, बाहुबली विधायक कुलदीप के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के मामले में केस चलेगा और सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक गवाहियां होंगी।

जिला अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया ये पाया गया कि इस मामले में बड़ी साजिश रची गई है। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और पोस्टमार्टम के दौरान पीड़ित के शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान थे। अब सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के मामले में केस चलेगा और सीबीआई के चार्जशीट के मुताबिक गवाहियां होंगी।

स बीच उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव सामूहिक बलात्कार पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज 20 मामलों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश देने की मांग को मंगलवार 13 अगस्त को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति बी.आर गवई की एक पीठ ने कहा कि वह राज्य में उनके खिलाफ दायर मामलों का न तो दायरा बढ़ाएंगे और ना ही उसमें हस्तक्षेप करेंगे।

च्चतम न्यायालय में इस मामले में पेश हुए एक अधिवक्ता ने कहा कि दिल्ली स्थानांतरित किए चार मामलों की सुनवाई प्रतिदिन यहां विशेष अदालत में जारी है। पीठ ने कहा कि वह उन्नाव मामले पर 19 अगस्त को सुनवाई करेगी।

न्नाव रेप मामले में बीते शुक्रवार 9 अगस्त को दिल्ली की तीसहजारी कोर्ट ने ही बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ रेप, पॉक्सो, अपहरण की धाराओं में आरोप तय किए थे। इससे पहले कोर्ट की ओर से जारी प्रोडक्शन वारंट के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सेंगर को तिहाड़ जेल भेज दिया था।

च्चतम न्यायालय ने पांच मामले में से रोड एक्सिडेंट को छोड़कर बाकी चार मामले को तीस हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किए गए थे। ये 5 केस जिला जज धर्मेश शर्मा की कोर्ट में ट्रांसफर हुए हैं। तीस हजारी कोर्ट को 45 दिन में ट्रायल पूरा करना है।

Tags:    

Similar News